गोपालगंज. पटना हाइकोर्ट ने कुचायकोट के तत्कालीन थानेदार सुनील कुमार पर 25 हजार का जुर्माना याचिकाकर्ता को देने का आदेश दिया. कोर्ट में मौजूद एसपी को दो माह के भीतर विभागीय कार्रवाई पूरा कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है.
दुरुपयोग में संलिप्त अधिकारियों से होगी वसूली
न्यायमूर्ति पीवी बजंथ्री और न्यायमूर्ति एसबीपी सिंह के खंडपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह राशि उन अधिकारियों से वसूली जायेगी, जिनकी वाहन के दुरुपयोग में संलिप्तता थी. एसपी अवधेश कुमार ने कोर्ट में अपने जांच रिपोर्ट के साथ मौजूद थे. कोर्ट को एसपी ने बताया कि नौ सितंबर से 11 अक्तूबर 2024 तक 14 बार वाहन का हुआ प्रयोग किया गया है. इस पर विभागीय कार्रवाई चल रही है. इस पर कोर्ट ने कहा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ नियमों या पुलिस मैनुअल के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाये और दो माह के भीतर जांच पूरी कर न्यायालय को सूचित किया जाये.
कुचायकोट पुलिस ने जब्त वाहन का किया दुरुपयोग
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन ने कोर्ट को बताया कि स्कॉर्पियो कार को 8 सितंबर 2024 को कुचायकोट थाना पुलिस ने जब्त किया था. जहां जब्त किये गये वाहन का पुलिस के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था. स्कॉर्पियो कार को चलाया जा रहा था. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने सीडब्ल्यूजेसी 2111/2025 दायर कर न्यायालय के समक्ष मामला प्रस्तुत किया. कोर्ट को वाहन में लगे जीपीएस का डाटा भी पेश किया. कोर्ट ने जब एसपी से रिपोर्ट तलब किया तो आरोप सत्य पाया गया.
कुचायकोट में शराब के साथ पकड़ी गयी थी स्कार्पियो
कुचायकोट पुलिस ने आठ सितंबर 2024 को कुचायकोट पुलिस ने सब इंस्पेक्टर बिजेन्द्र पांडेय के नेतृत्व में यूपी के बॉर्डर पकड़ी में जांच कर रहे थे. सुबह 4:30 बजे बिना नंबर की काले रंग की स्कार्पियो को आते देख रोका. गाड़ी की तलाशी ली गयी, जिसकी डिक्की में छिपाकर रखा एवं बोरा में छिपाकर रखी लाखों की शराब के साथ हरियाणा के सोनीपथ जिले के गोहाना थाने के साठ जोली समशेर सिंह का पुत्र साहिल उम्र 23 वर्ष व जसराणा गांव के रहने के अमित उम्र 28 को अरेस्ट किया था. अमित के पास से तीन आइफोन भी जब्त हुए थे. ये लोग बिहार में तस्करी कर शराब ला रहे थे. गाड़ी नयी होने से पुलिस उपयोग करने लगी थी.
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