Gopalganj News : गोपालगंज में राजेंद्र बस स्टैंड की फर्जी जमाबंदी में एफआइआर का आदेश

Gopalganj News : राजेंद्र नगर बस स्टैंड की सरकारी जमीन की जमाबंदी अपने नाम करने वाले माफिया से लेकर अधिकारी पर डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है.
गोपालगंज. राजेंद्र नगर बस स्टैंड की सरकारी जमीन की जमाबंदी अपने नाम करने वाले माफिया से लेकर अधिकारी पर डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है. फर्जीवाड़े में शामिल सदर अंचल के सीओ मो गुलाम सरवर, सीआइ जटाशंकर प्रसाद, कर्मचारी दिनेश चंद मिश्र, भू-माफिया अजय दुबे के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. जमीन की फर्जी जमाबंदी के मामले में प्रभात खबर के खुलासे के बाद डीएम मो. मकसूद आलम ने इसे गंभीरता से लिया और एसडीओ डॉ प्रदीप कुमार से मामले की जांच करायी. जांच में भू-माफिया, राजस्व कर्मचारी से लेकर सीओ तक को फर्जीवाड़े में शामिल पाया गया. इसके बाद डीएम ने माना कि साजिश के तहत भू-माफियाओं से मिलीभगत कर नगर परिषद, गोपालगंज के बस स्टैंड की भूमि की फर्जी तरीके से जमाबंदी की गयी है. डीएम ने नगर परिषद के राहुल धर दुबे को आदेश दिया कि राजेंद्र नगर बस स्टैंड की जमीन अपने नाम करने वाले भू-माफिया कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासामुसा गांव के रहने वाले चंद्रमा दुबे के पुत्र अजय दुबे, सदर अंचल के सीओ मो गुलाम सरवर, सीआइ जटाशंकर प्रसाद, राजस्व कर्मचारी दिनेश चंद मिश्र के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराएं. डीएम ने डीसीएलआर को आदेश दिया है कि सीओ मो गुलाम सरवर, सीआइ जटाशंकर प्रसाद के विरुद्ध आरोपों के संदर्भ में विभागीय कार्रवाई के संचालन के लिए विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराएं. उधर, स्थापना उपसमाहर्ता को आदेश दिया है कि दिनेश चंद्र मिश्रा, राजस्व कर्मचारी की संविदा तत्काल प्रभाव से समाप्त करना सुनिश्चित करें. साथ ही आरोप के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 (बी) के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करें. डीएम की कार्रवाई से विभाग में हड़कंप है.
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