गोपालगंज. जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के अभ्यर्थियों, अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों को चुनाव खर्च से संबंधित सीमा एवं लेखा जांच से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया. सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया कि पूरे चुनाव अवधि में किसी भी एक व्यक्ति से 10 हजार रुपये से अधिक नकद का लेन-देन न करें.
10 हजार रुपये से अधिक का भुगतान केवल चेक या बैंक के माध्यम से करें
व्यय प्रेक्षक वैजले सोमनाथ मच्छिंद्र ने आयोग के नियमों को पढ़ाते हुए सख्ती से लागू करने का आदेश दिया. 10 हजार रुपये से अधिक का भुगतान केवल चेक या बैंक के माध्यम से किया जाना है. 50 हजार रुपये से अधिक कैश लेकर न चलें. जो भी खर्च हो रहा है, उसे अपनी लेखा पंजी में संधारित करें.
लेखा जांच के लिए तीन तिथियां हुईं निर्धारित
लेखा जांच की निर्धारित तीन तिथियां क्रमशः 24, 30 अक्तूबर तथा 04 नवंबर हैं. यह जांच प्रात 10:00 बजे से 5:00 बजे तक होगी. अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया कि वे व्यय लेखा कोषांग, पंचायत संसाधन केंद्र में उपरोक्त तिथियों पर उपस्थित हों. निर्वाचन खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित है. यदि व्यय लेखा पंजी संधारित नहीं की जाती है, जमा नहीं किया जाता है या निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किया जाता है, तो अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है. नोडल पदाधिकारी प्रशांत कुमार झा ने एक-एक पार्टी के प्रतिनिधियों को बताया कि चुनाव में नियमों का हर हाल में पालन करना होगा. आपकी एक-एक गतिविधि पर सख्ती से नजर रखी जा रही है.
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