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गौरीशंकर इंडेन सर्विस की याचिका हाइकोर्ट से डिसमिस

Updated at : 09 May 2025 4:03 PM (IST)
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गौरीशंकर इंडेन सर्विस की याचिका हाइकोर्ट से डिसमिस

गोपालगंज. गौरीशंकर इंडेन सर्विस कुचायकोट की ओर से दाखिल रिट याचिका को उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ए अभिषेक रेड्डी के पीठ ने खारिज कर दिया.

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गोपालगंज. गौरीशंकर इंडेन सर्विस कुचायकोट की ओर से दाखिल रिट याचिका को उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ए अभिषेक रेड्डी के पीठ ने खारिज कर दिया. पटना हाइकोर्ट में गौरीशंकर इंडेन सर्विस की ओर से 20 अगस्त 2024 को सीडब्लूजेसी नं- 13003/2024 दायर किया गया था, जिसमें बिहार सरकार के साथ इंडियन ऑयल को रेस्पोंडेंट बनाकर पुनः एजेंसी को खोलने का प्रयास किया गया था. अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव की ओर से दाखिल रिट पर कोर्ट ने तथ्यों को देखते हुए याचिका को खारिज कर दिया. इंडियन ऑयल की विजिलेंस टीम ने 30 दिसंबर 2019 को कुचायकोट में रेड किया था और गैस एजेंसी में फाइनेंशियल गड़बड़ी पाते हुए उसे टर्मिनेट कर दिया था. उसके बाद से लगातार एजेंसी को दोबारा कुचायकोट में प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जा रहा था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Sanjay Kumar Abhay

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By Sanjay Kumar Abhay

Sanjay Kumar Abhay is a contributor at Prabhat Khabar.

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