gopalganj news : गोपालगंज. जिला अपीलीय प्राधिकरण ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना और विभागीय उदासीनता को गंभीर मानते हुए जिले के तीन अधिकारियों से पांच को नोटिस जारी किया है. प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि आदेश का पालन न करना नियमावली का उल्लंघन है, जिसके लिए 50 हजार रुपये तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है. जारी पत्र के अनुसार, विविध वाद संख्या 15/24 (अमरेंद्र मिश्रा बनाम जिला पदाधिकारी, गोपालगंज) में अंतिम आदेश चार नवंबर, 2023 को पारित किया गया था. आदेशानुसार सात मार्च, 2024 तक कारण-पुष्ट विवरणी दाखिल करनी थी, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने न तो विवरणी प्रस्तुत की और न ही आदेश का पालन किया. इसके बाद स्थापना डीपीओ, भोरे बीडीओ, भोरे बीइओ, भोरे की गोपालपुर पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव को 17 दिसंबर को प्राधिकरण में उपस्थित होकर कारण बताने का निर्देश दिया गया है. प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं हुआ, तो बिहार शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकरण नियमावली 2020 के नियम 16 के तहत अर्थदंड लगाया जायेगा. प्रशासनिक हलकों में इस कार्रवाई को मजबूत संदेश माना जा रहा है कि न्यायिक आदेशों की अनदेखी अब नहीं चलेगी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

