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बबली पाठक हत्याकांड में पति को कोर्ट ने दिया दोषी करार, आज आयेगा फैसला

शहर के अधिवक्ता नगर में हुए चर्चित बबली पाठक हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तीन- प्रणव कुमार झा की कोर्ट ने पति राजीव रंजन पाठक को दोषी करार दिया.

गोपालगंज. शहर के अधिवक्ता नगर में हुए चर्चित बबली पाठक हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तीन- प्रणव कुमार झा की कोर्ट ने पति राजीव रंजन पाठक को दोषी करार दिया. कोर्ट ने राजीव रंजन पाठक के विरुद्ध भादवि की धारा 304 (बी) एवं दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 अंतर्गत संज्ञान लिया था. उसी धारा के तहत पुख्ता साक्ष्य को देखने और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता राकेश कुमार व बचाव पक्ष के अबू शमीम के पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर गुरुवार को कोर्ट का फैसला आने की संभावना है. ध्यान रहे कि अधिवक्ता नगर के रहने वाले विश्वनाथ पाठक के पुत्र राजीव रंजन पाठक की शादी 23 मई 2019 को दरभंगा के बहेरा थाना के अल्टोर गांव के शंकर ठाकुर की पुत्री बबली के साथ हुई थी. शादी के बाद लगातार उसे दहेज के लिए विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित किया जाता रहा. 12 सितंबर 2021 को सुबह 10:30 बजे हत्या करने के बाद शव को बेड पर छोड़ दिया गया था. घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर लिया. मौके से पति राजीव रंजन पाठक को गिरफ्तार कर लिया गया. इस कांड को सुसाइड का रंग देने में कोई कसर नहीं छोड़ा गया. पीड़ित परिवार के लोगों को इंसाफ का इंतजार है. अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता राकेश कुमार ने बताया कि इस कांड में अभियुक्तों की ओर से अभियोजन को लगातार प्रभावित करने की कोशिश की गयी. पुलिस ने विश्वनाथ पाठक की बहू राजलक्ष्मी पाठक को गवाह बना दिया था. एक गवाह और थे, जो कोर्ट में ट्रायल के दौरान मुकर गये. जबकि डॉक्टर, आइओ के अलावा लड़की के भाई दीपक ठाकुर, पिता शंकर ठाकुर, उनकी पत्नी सुनीता ठाकुर की गवाही को कलमबद्ध किया गया. वहीं दूसरी ओर बबली पाठक हत्याकांड में पुलिस ने इस कांड में सास-ससुर व उसके मामा को निर्दोष करार देकर अंतिम प्रतिवेदन कोर्ट को सौंप दिया था. सीजेएम मानवेंद्र मिश्र के कोर्ट ने पुलिस के डायरी में आये साक्ष्य को देखते हुए 28 अक्तूबर 2023 काे बबली पाठक के ससुर विश्वनाथ पाठक एवं सास कृष्णा देवी के खिलाफ संज्ञान लिया. साथ ही समन व वारंट जारी हुआ.

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