गोपालगंज. प्रखंड कृषि पदाधिकारी, बैकुंठपुर अतिरिक्त प्रभार सिधवलिया, नागेश्वर मांझी को डीएम की रिपोर्ट में निलंबित कर दिया गया. डीएम प्रशांत कुमार सीएच ने 28 अप्रैल को निर्धारित कृषि टास्क फोर्स की बैठक में सूचना के बावजूद अनुपस्थित रहने, दैनिक रूप से अपने घर छपरा से कार्यालय आने-जाने, विभागीय कार्यों में रुचि नहीं लेने के कारण विभागीय कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता आदि आरोप में विभाग को रिपोर्ट भेजी थी. डीएम की रिपोर्ट पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 9(1) के तहत नागेश्वर मांझी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा दिया गया. नागेश्वर मांझी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जेडीए पटना का कार्यालय निर्धारित किया गया है. निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा. विभागीय कार्यवाही का आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा.
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