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दो साल दो महीने बाद हाइ कोर्ट के आदेश पर जानलेवा हमले की प्राथमिकी हुई दर्ज

Updated at : 26 Jul 2025 8:26 PM (IST)
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दो साल दो महीने बाद हाइ कोर्ट के आदेश पर जानलेवा हमले की प्राथमिकी हुई दर्ज

फुलवरिया. थाना क्षेत्र के सवनहा गांव के मूल निवासी और वर्तमान में गोपालगंज शहर के राजेंद्र नगर वार्ड नंबर 21 में रह रहे महावीर तिवारी की कड़ी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार उन्हें न्याय की उम्मीद की एक नयी किरण मिली है.

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फुलवरिया. थाना क्षेत्र के सवनहा गांव के मूल निवासी और वर्तमान में गोपालगंज शहर के राजेंद्र नगर वार्ड नंबर 21 में रह रहे महावीर तिवारी की कड़ी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार उन्हें न्याय की उम्मीद की एक नयी किरण मिली है. करीब दो साल दो महीने के लंबे इंतजार के बाद पटना हाइकोर्ट के निर्देश पर फुलवरिया पुलिस ने जानलेवा हमले की प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. प्राप्त जानकारी के अनुसार महावीर तिवारी ने कोर्ट में दाखिल याचिका में बताया था कि 20 मई 2023 को वह अपने पैतृक गांव सवनहा गये थे. वहां कुलदेवी और वृहंबाबा को अपने बेटे के उपनयन संस्कार का निमंत्रण पत्र देने के बाद जब वह अपने पुराने घर लौटे और दरवाजे पर ताला बंद कर रहे थे, तभी पड़ोसी नीरज तिवारी ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया. नीरज ने उन पर कट्टे से फायर कर दिया. संयोगवश वह नीचे बैठ गये, जिससे जान बच गई. लेकिन तभी नीरज के पिता बेनी तिवारी ने धारदार दाब से उनके गले पर वार किया. इस बीच नीरज ने कट्टे की बट से उनकी नाक पर हमला किया. महावीर तिवारी खून से लथपथ हो गये. महावीर तिवारी का आरोप है कि हमले के बाद उन्होंने थाना व प्रशासन से न्याय की गुहार लगायी, लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ. अंततः उन्होंने पटना हाइकोर्ट की शरण ली. हाइकोर्ट के आदेश के बाद अब फुलवरिया पुलिस ने सवनहा गांव के नीरज तिवारी व बेनी तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. फुलवरिया पुलिस ने बताया कि न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है और पूरे मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AWEDHESH KUMAR RAJA

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By AWEDHESH KUMAR RAJA

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