फ्रेंचाइजी पर फोरम ने लगाया 17 हजार रुपये का जुर्माना

Published at :05 Jun 2017 12:25 AM (IST)
विज्ञापन
फ्रेंचाइजी पर फोरम ने लगाया 17 हजार रुपये का जुर्माना

भोरे : जिला उपभोक्ता फोरम ने बिजली कंपनी के फ्रेंचाइजी पर 17 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. फुलवरिया थाने के माधोमठ गांव के रामायण गोस्वामी के ऊपर बिजली कंपनी का 16 हजार 623 रुपये का बिल बकाया था. उन्होंने समझौते के आधार पर 25 जुलाई, 2014 को फ्रेंचाइजी गोपालपुर थाने के रतनपुरा गांव के […]

विज्ञापन

भोरे : जिला उपभोक्ता फोरम ने बिजली कंपनी के फ्रेंचाइजी पर 17 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. फुलवरिया थाने के माधोमठ गांव के रामायण गोस्वामी के ऊपर बिजली कंपनी का 16 हजार 623 रुपये का बिल बकाया था. उन्होंने समझौते के आधार पर 25 जुलाई, 2014 को फ्रेंचाइजी गोपालपुर थाने के रतनपुरा गांव के तरुण सिंह के पास 11 हजार 50 रुपये जमा कर दिये थे, लेकिन अगले माह जब नया बिल उन्होंने निकाला तब पता चला कि

11 हजार 50 रुपये की जगह फ्रेंचाइजी ने मात्र 1150 रुपये ही जमा किये थे. इस मामले को लेकर उन्होंने बिजली कंपनी के कार्यपालक अभियंता तथा उक्त फ्रेंचाइजी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था. फोरम ने मात्र फ्रेंचाइजी को दोषी पाते हुए उसके द्वारा कम जमा किये गये 9 हजार 900 रुपये का भुगतान नौ प्रतिशत ब्याज के साथ करने का आदेश दिया. इसके साथ ही आवेदक को शारीरिक, आर्थिक और मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में चार हजार एवं मुकदमा खर्च के रूप में तीन हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश भी फ्रेंचाइजी को दिया है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन