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प्रत्येक माह दाखिल करना होगा जीएसटी का रिटर्न

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को दी गयी ट्रेनिंग गोपालगंज : अब प्रत्येक माह जीएसटी का रिटर्न दाखिल करना होगा. केंद्र सरकार के द्वारा एक जुलाई से जीएसटी लागू करने की घोषणा की गयी है. इसको लेकर वाणिज्यकर विभाग द्वारा जिला मुख्यालय के अंशु मैरेज हॉल में निकासी एवं व्ययन अधिकारियों (डीडीओ) को ट्रेनिंग दी गयी. […]

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को दी गयी ट्रेनिंग

गोपालगंज : अब प्रत्येक माह जीएसटी का रिटर्न दाखिल करना होगा. केंद्र सरकार के द्वारा एक जुलाई से जीएसटी लागू करने की घोषणा की गयी है. इसको लेकर वाणिज्यकर विभाग द्वारा जिला मुख्यालय के अंशु मैरेज हॉल में निकासी एवं व्ययन अधिकारियों (डीडीओ) को ट्रेनिंग दी गयी. ट्रेनिंग उपायुक्त वाणिज्यकर गोपालगंज अंचल एसएन सिंह के निर्देशन में आयोजित की गयी. निकासी एवं व्ययन अधिकारियों को जीएसटी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी. उपायुक्त केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अमर नाथ चौधरी ने बताया कि एक जुलाई से माल एवं सेवा कर अधिनियम (जीएसटी) लागू किया जायेगा.
अधिनियम की धारा 51 के तहत सरकार, सरकारी उपक्रम, स्थानीय प्राधिकार एवं अन्य अधिसूचित संस्थाओं को संविदागत भुगतान के समय श्रोत पर कर की कटौती करनी है. इसके अनुसार किसी अनुबंध के अंतर्गत सप्लाइ आपूर्ति का कुल मूल्य ढाई लाख से अधिक होने की स्थिति में सरकार या प्राधिकार द्वारा भुगतान की कुल राशि पर दो प्रतिशत राशि की कटौती करनी है. उन्होंने कहा कि कटौती की गयी राशि को प्रत्येक माह निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा.
कटौतीकर्ता प्राधिकार अगर कटौती की गयी राशि का सरकार को भुगतान करने में विफल रहता है, तो कटौती की गयी रकम के अतिरिक्त नियमानुसार ब्याज का भुगतान भी करना होगा.
उन्होंने जीएसटी के अंतर्गत आनेवाले सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स (सीजीएसटी), स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स (एसजीएसटी) तथा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स (आइजीएसटी) के बारे में विस्तार से जानकारी दी. इस मौके पर उपायुक्त सामेकित जांच चौकी जलालपुर सुबोध कुमार, सहायक आयुक्त गोपालगंज अरिवंद झा एवं वाणिज्यकर पदाधिकारी उमापति आदि मौजूद थे.

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