गोपालगंज : अब न्यायालय, अस्पताल व विद्यालय के पास ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं होगा. बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए उच्च न्यायालय के द्वारा जहां डीजे के उपयोग पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गयी है, वहीं न्यायालय, अस्पताल एवं विद्यालय के समीप ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किये जाने का निर्देश दिया गया है.
वाहनों में प्रयोग होनेवाले तेज ध्वनि के हॉर्न पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. रात्रि 10 बजे के बाद और सुबह छह बजे के पूर्व ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है. अस्पताल, न्यायालय एवं विद्यालयों के सौ गज की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्ण प्रतिबंधित है. एसडीओ मृत्युंजय कुमार के द्वारा इस आदेश का सख्ती से अनुपालन किये जाने का निर्देश सभी अंचल अधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को दिया गया है.