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दिखेंगे अपराधी तो नपेंगे थानेदार

एसपी ने कहा, हर गांव में खुफिया तंत्र मजबूत करे पुलिस गोपालगंज : पंचायत चुनाव को लेकर जिले के सभी थानेदारों को हाइ अलर्ट किया गया है. थानेदारों को प्रत्येक गांव में खुफिया तंत्र मजबूत करने का निर्देश एसपी निताशा गुड़िया ने बुधवार को क्राइम कंट्रोल मीटिंग के दौरान दिया. कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक […]

एसपी ने कहा, हर गांव में खुफिया तंत्र मजबूत करे पुलिस

गोपालगंज : पंचायत चुनाव को लेकर जिले के सभी थानेदारों को हाइ अलर्ट किया गया है. थानेदारों को प्रत्येक गांव में खुफिया तंत्र मजबूत करने का निर्देश एसपी निताशा गुड़िया ने बुधवार को क्राइम कंट्रोल मीटिंग के दौरान दिया. कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में एसपी ने थानावार क्राइम की समीक्षा की.
इस दौरान उन्होंने थानेदारों को चेतावनी दी कि उनके क्षेत्र में अगर अपराधी दिखे, तो तत्काल कार्रवाई करें. अगर अपराधी क्षेत्र में घूमते हुए पाये गये, तो सीधे तौर पर थानेदार दोषी होंगे और उन पर कार्रवाई की जायेगी. एसपी ने कहा कि पंचायत चुनाव में कुछ लोग अपनी जीत के लिए अपराधियों का सहारा ले सकते हैं. ऐसे में उन प्रत्याशियों पर भी कड़ी नजर रखी जाये. किसी प्रकार की गतिविधि मिले, तो तत्काल कार्रवाई की जाये. गांव में खुफिया तंत्र मजबूत करना होगा, ताकि सही सूचना समय पर मिलती रहे. प्रत्येक सूचना पर तत्काल कार्रवाई करें.
वारंटियों की गिरफ्तारी में नहीं बरतें कोताही : वारंटियों की गिरफ्तारी में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतें. ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति जिनके कारण शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका रहती है, उनकी सूची बना कर उपलब्ध कराएं, ताकि सीसीए, जिला बदर, बांड डाउन जैसी कार्रवाई की जा सके. जेल से निकलने वाले अपराधियों पर भी नजर रखी जाये. बैठक में एसडीपीओ मनोज कुमार, इम्तेयाज अहमद, डीएसपी मुख्यालय नरेशचंद्र मिश्र, डीएसपी प्रशिक्षु विभाष कुमार, नगर इंस्पेक्टर विमल कुमार सिंह, केके मांझी, रामसेवक यादव, गोरखनाथ, थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार, गौतम कुमार, अरविंद कुमार यादव, रामसेवक रावत, अशोक कुमार राय, अजय कुमार,मो जकारिया, प्रवीण कुमार, अच्छेलाल यादव, नवीन कुमार, राजदेव प्रसाद, महिला थानाध्यक्ष सरिता कुमारी, मुन्ना कुमार, सुरेश प्रसाद यादव, लक्ष्मी नारायण महतो, पंकज कुमार, प्रदीप कुमार उपस्थित थे.
प्रत्याशियों के लिए खर्च का निर्धारण : गोपालगंज. पंचायती राज विभाग के द्वारा प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित की गयी है. अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग राशि तय की गयी है. खर्च की जानेवाली राशि का लेखा-जोखा निर्वाची पदाधिकारी को देना होगा. मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला पर्षद सदस्य, वार्ड सदस्य व पंच के पदों के लिए खर्च की राशि निर्धारित की गयी है. पंचायती राज विभाग एवं सरकार के प्रधान सचिव सुधीर कुमार राकेश के द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 146 के तहत खर्च की राशि का निर्धारण किया गया है.
निर्धारित चुनावी खर्च
जिला पर्षद सदस्य एक लाख रुपये
मुखिया 40 हजार रुपये
सरपंच 40 हजार रुपये
पंचायत समिति सदस्य 30 हजार रुपये
वार्ड सदस्य 20 हजार रुपये
पंच 20 हजार रुपये

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