मुखिया के घर से सौ मीटर के अंदर नहीं बनेगा बूथ

Updated at :15 Jan 2016 6:26 PM
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मुखिया के घर से सौ मीटर के अंदर नहीं बनेगा बूथ

मुखिया के घर से सौ मीटर के अंदर नहीं बनेगा बूथपुलिस थाना व डिस्पेंसरी में भी नहीं बनेगा बूथ27 को बूथों की सूची के प्रारूप का होगा प्रकाशनसंवाददाता,पटना इस बार के पंचायत चुनाव में मतदान केंद्रों के निर्धारण पर सरकार की पैनी नजर होगी. किसी भी हाल में मुखिया के घर के सौ मीटर की […]

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मुखिया के घर से सौ मीटर के अंदर नहीं बनेगा बूथपुलिस थाना व डिस्पेंसरी में भी नहीं बनेगा बूथ27 को बूथों की सूची के प्रारूप का होगा प्रकाशनसंवाददाता,पटना इस बार के पंचायत चुनाव में मतदान केंद्रों के निर्धारण पर सरकार की पैनी नजर होगी. किसी भी हाल में मुखिया के घर के सौ मीटर की दूरी में मतदान केंद्र नहीं बनाया जायेगा. पंचायत चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों के गठन करने का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है. 27 जनवरी को सभी मतदान केंद्रों की सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाना है. आयोग के निर्देश के अनुसार किसी भी मुखिया के घर से 100 मीटर के अंदर बूथ नहीं बनाया जाना है. यह भी कहा गया है कि किसी भी थाना या अस्पताल के भवन में भी बूथ नहीं बनाया जायेगा. इसके अलावा मंदिर-मसजिद सहित किसी भी धार्मिक स्थल पर बूथ नहीं बनेगा. साथ ही किसी दूसरी पंचायत में भी बूथ नहीं बनाया जा सकता है. पंचायत के हर वार्ड के लिए एक-एक बूथ बनाया जायेगा. बूथ बनाने के लिए यह निर्देश दिया गया है कि वह किसी सरकारी या अर्ध सरकारी भवन में हो. अगर सरकारी भवन नहीं मिले, तो उस वार्ड से सबसे नजदीक वार्ड के किसी सरकारी भवन में बूथ बनाया जाये. किसी भी वार्ड में अगर सरकारी भवन नहीं हो, तो मोबाइल बूथ की स्थापना की जायेगी. एक वार्ड में दो से अधिक मोबाइल बूथ का गठन नहीं किया जा सकता है. अगर ऐसी आवश्यकता पड़ी, तो आयोग से इसकी अनुमति लेनी होगी. बूथ के गठन में इस बात का भी ध्यान रखा जाना है कि किसी मतदाता को अधिक दूर नहीं जाना पड़े. बूथों के गठन में यह भी ध्यान रखा जायेगा कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर वर्ग के मतदाताओं के लिए ऐसे स्थान पर बूथ बनाया जाये, जहां इन वर्गों के मतदाता निर्भय होकर मतदान कर सकें. बूथों की सूची के प्रकाशन के बाद उसका व्यापक प्रचार करने को कहा गया है. 10 दिनों तक बूथों की सूची प्रकाशित रहेगी. इस अवधि में दावा-आपत्ति प्राप्त की जायेगी. 27 जनवरी को बूथों की प्रारूप सूची प्रकाशित होने के बाद आठ फरवरी तक दावा-आपत्ति ली जायेगी और उसका निष्पादन किया जायेगा. नौ फरवरी से 20 फरवरी तक आयोग इसका अनुमोदन करेगा. 22 फरवरी को बूथों की सूची का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा.

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