दो महीने में हेडमास्टर के खाली पदों को भर दिया जायेगा

दो महीने में हेडमास्टर के खाली पदों को भर दिया जायेगाविधि संवाददाता,पटना राज्य सरकार ने पटना उच्च न्यायालय को भरोसा दिलाया है कि वह अगले दो महीने में सरकारी स्कूलों के हेड मास्टर के करीब पचीस हजार खाली पदों को वह भर देगी. कोर्ट की पूर्ण पीठ के समक्ष गुरुवार को शिक्षा विभाग के प्रधान […]
दो महीने में हेडमास्टर के खाली पदों को भर दिया जायेगाविधि संवाददाता,पटना राज्य सरकार ने पटना उच्च न्यायालय को भरोसा दिलाया है कि वह अगले दो महीने में सरकारी स्कूलों के हेड मास्टर के करीब पचीस हजार खाली पदों को वह भर देगी. कोर्ट की पूर्ण पीठ के समक्ष गुरुवार को शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डीएस गंगवार ने यह वायदा किया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी, जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस नवनीति प्रसाद सिंह की पूर्ण पीठ ने विज्ञान एवं कला विषय के शिक्षकों की संयुक्त कैडर नहीं बनाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान पूर्ण पीठ के समक्ष प्रधान सचिव स्वयं उपस्थित थे. पूर्ण पीठ ने 2010 में शिक्षा विभाग को तत्काल विज्ञान और कला विषयों के शिक्षकों के संयुक्त कैडर बनाने को कहा गया था. लेकिन, विभाग ऐसा नहीं कर पायी . जिसके कारण प्रोनन्ति के अभाव में पचीस हजार से अधिक हेड मास्टर के पद खाली रह गये हैं. इन पदों पर पुराने स्थायी वेतनमान वाले शिक्षकों को प्रोन्नति दी जायेगी और उन्हें हेड मास्टर नियुक्त किया जायेगा. इसके लिए न्यूनतम योग्यता किसी भी विषय में पीजी और एमएड की डिग्री होना अनिवार्य है.
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