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नियमों को ताक पर रख दिया गया क्रशर और भंडारण का लाइसेंस , 81.93 लाख का लगा चूना

नियमों को ताक पर रख दिया गया क्रशर और भंडारण का लाइसेंस , 81.93 लाख का लगा चूना क्रशर संचालन और भंडारण का लाइसेंस देने में हुई अनियमितता से वन विभाग को लगा 81, 93, 516 रुपये का चूना गया डीएम की आपत्तियों की अनदेखी कर लाइसेंस देने की अनुशंसा करने वाले अधिकारी का 50 […]

नियमों को ताक पर रख दिया गया क्रशर और भंडारण का लाइसेंस , 81.93 लाख का लगा चूना क्रशर संचालन और भंडारण का लाइसेंस देने में हुई अनियमितता से वन विभाग को लगा 81, 93, 516 रुपये का चूना गया डीएम की आपत्तियों की अनदेखी कर लाइसेंस देने की अनुशंसा करने वाले अधिकारी का 50 प्रतिशत पेंशन होगी जब्त संवाददाता, पटना गया में जिलाधिकारी के निर्देशों की अमदेखा कर मुबारक चक में बीएसएस प्रजेक्ट प्राइवेट कंपनी को क्रशर संचालन और भंडारण का लाइसेंस दिया गया. गया डीएम की अनुशंसा की अनदेखी किये जाने से वन-पर्यावरण विभाग के 81, 93, 516 रुपये के राजस्व की क्षति हुई है. इस मामले को ले कर विभाग ने गया के पूर्व खान-भूतत्व निदेशक का 50 प्रतिशत पेंशन स्थाई रूप से जब्त करने का आदेश दिया है. मामला 31 जुलाई, 2010 का है. तब गया के मुबारक चक में जिलाधिकारी ने किसी कंपनी को क्रशर व भंडारण का कोई लाइसेंस देने की वन विभाग की सिफारिशों को जारी करने की अनुशंसा को खारिज कर दी थी. लेकिन, जिलाधिकारी की आपत्तियों की उपेक्षा कर तत्कालीन अपर खान-भूतत्व निदेशक इंद्रदेव पासवान ने बीएसएस प्रजेक्ट प्राइवेट कंपनी को क्रशर संचालन और भंडारण का लाइसेंस जारी करने की अनुसंसा कर दी. इस अनियमितता की जब वन-पर्यावरण विभाग में शिकायत हुई, तब इसकी निगरानी जांच और सुनवाई. साढ़े चार वर्षों तक चली सुनवाई के बाद अब जा कर फैसला आया है. निगरानी कोर्ट ने गया के तत्कालीन अपर खान भूतत्व निदेशक की 50 प्रतिशत पेंशन जब्त करने का फैसला सुनाया है. फैसले में कहा गया है कि गया डीएम की अनुशंसा की अनदेखी के कारण वन पर्यावरण विभाग को भंडारित खनिज में 75, 65, 020 रुपये, राॅयल्टी मद में 6,18,514 रुपये और जुर्माना मद में 10 हजार का विशुद्ध नुकसान हुआ है.

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