20 जिलों में होगा किशोर न्याय परिषद व बाल कल्याण समिति का गठन
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 25 Dec 2015 6:23 PM
20 जिलों में होगा किशोर न्याय परिषद व बाल कल्याण समिति का गठन बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय परिषद में अध्यक्ष पद पर 30 वर्ष से कम उम्र वालों को नहीं मिलेगी जगह समिति व परिषद में एक-एक महिला और अनुसूचित जाति-जनजाति का सदस्य अनिवार्य रूप से होगा15 जिलों में पहले से गठित बाल […]
20 जिलों में होगा किशोर न्याय परिषद व बाल कल्याण समिति का गठन बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय परिषद में अध्यक्ष पद पर 30 वर्ष से कम उम्र वालों को नहीं मिलेगी जगह समिति व परिषद में एक-एक महिला और अनुसूचित जाति-जनजाति का सदस्य अनिवार्य रूप से होगा15 जिलों में पहले से गठित बाल कल्याण समितियों में रिक्त 10 पद भी जनवरी-फरवरी तक भरे जायेंगे चार ही जिलों में किशोर न्याय परिषद अभी तक हैं गठित, चारों परिषदों में महिला सदस्यों के पद हैं रिक्त संवाददाता, पटना बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय परिषद से वंचित बिहार के 20 जिले जल्द ही इनसे लैस होंगे. समाज कल्याण विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं. पांच जनवरी, 2016 तक विभाग ने बीसों जिलों में बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय परिषद का सदस्य व अध्यक्ष बनने के लिए आवेदन मांगे हैं. बीसों जिलों में बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय परिषद का गठन फरवरी, 2016 तक कर लेने का विभाग ने लक्ष्य तय किया है. सूबे के 15 जिलों में पहले से बाल कल्याण समितियां गठित हैं, किंतु 10 समितियों में दो-दो पद, जबकि पांच समितियों में एक-एक पद आज भी रिक्त हैं. समाज कल्याण विभाग ने जनवरी-फरवरी, 2016 तक इन सभी समितियों में रिक्त पदों पर नई बहाली करने का लक्ष्य तय किया है. किशोर न्याय परिषद फिलहाल चार ही जिलों में गठित हैं, किंतु सभी जिलों में आज भी एक-एक पद रिक्त हैं. चारों जिलों में किशोर न्याय परिषद में महिला सदस्यों के ही पद रिक्त चल रहे हैं. समाज कल्याण विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि दोनों समितियों में बाल कल्याण और किशोर न्याय से संबंधित मामलों का कम-से-कम पांच वर्षों के अनुभव रखने वालों को ही जगह मिलेगी. अध्यक्ष पदों पर दोनों समितियों में 30 वर्ष से कम उम्र वालों को जगह नहीं मिलेगी. समाज कल्याण विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय परिषद में एक-एक अध्यक्ष और चार ही सदस्य होंगे. दोनों में एक-एक महिला और अनुसूचित जाति-जनजाति का सदस्य का होना अनिवार्य होगा. किन-किन जिलों में होगी बाल कल्याण समितियां गठित गया/ समस्तीपुर/ सीवान/ जमुई/ मोतिहारी/ अररिया/ लखीसराय/ पूर्णिया/ शेखपुराकिन-किन जिलों में होगा किशोर न्याय परिषद का गठन भागलपुर/ बक्सर/ नवादा/ कैमूर/ औरंगाबाद/ बेगूसराय/ पश्चिमी चंपारण/ रोहतास/ जमुई/ बांका क्या है बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय परिषद के दायित्व * जिलों में चलने वाली बाल कल्याण और किशोरों के कौशल विकास की योजनाअों पर निगरानी रखना * बाल विकास योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत बच्चों को मिले, इस पर रखेगी समिति निगरानी * किशोर किसी भी हाल में अपराध से न जुड़े, इसके लिए किशोर न्याय परिषद जिले में जागरूकता अभियान चलायेगा* किशोर न्याय परिषद किशोर अपराध की समस्याओं के निदान के लिए विशेष अदालत भी लगायेगा* बाल-कुपोषण रोकने के लिए बाल कल्याण समिति स्वास्थ्य व स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित करेगा* किशोरों को शिक्षा व रोजगार के अवसर मुहैय्या कराने को किशोर न्याय परिषद शिक्षा व श्रम नियोजन विभाग को भेजेगा अनुशंसा
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