-दो-दो हजार रुपये का लगा अर्थदंड भी-नौ वर्ष पूर्व हुई थी मारपीट की घटना संवाददाता, गोपालगंजमारपीट के मामले में दोषी पाते हुए अपर जिला न्यायाधीश तृतीय अंजनी कुमार सिंह की अदालत ने तीन आरोपितों को सात वर्षों के सश्रम कारावास तथा दो-दो हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है. नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. विश्वंभपुर थाने के काला मटिहिनिया गांव के निवासी उपेंद्र राय को सात नवंबर, 2006 को खेत की मेड़ काटने का आरोप लगा कर उनके पड़ोसियों ने लाठी-डंडे से पीट-पीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया था. घटना को लेकर घायल उपेंद्र राय ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें गांव के ही बैजनाथ राय, आद्या राय तथा राजी राय को आरोपित बनाया गया था. इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने तीनों आरोपितों को सजा दी है. सरकार की तरफ से एपीपी उपेंद्र कुमार राय ने बहस में भाग लिया तथा न्यायालय ने पुलिस की जांच रिपोर्ट के आधार पर सजा दी है.
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मारपीट में दोषियों को सात वर्षों का सश्रम कारावास
-दो-दो हजार रुपये का लगा अर्थदंड भी-नौ वर्ष पूर्व हुई थी मारपीट की घटना संवाददाता, गोपालगंजमारपीट के मामले में दोषी पाते हुए अपर जिला न्यायाधीश तृतीय अंजनी कुमार सिंह की अदालत ने तीन आरोपितों को सात वर्षों के सश्रम कारावास तथा दो-दो हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है. नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त […]
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