विशाल सिंह की जमानत याचिका खारिज
Updated at : 20 Feb 2020 1:10 AM (IST)
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गोपालगंज : बिहार व यूपी पुलिस के लिए चुनौती रहे कुख्यात विशाल सिंह की जमानत अर्जी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशुनदेव उपाध्याय के कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया. विशाल पिछले 27 अक्तूबर से गोपालगंज जेल में बंद है. ध्यान रहे कि मीरगंज थाना क्षेत्र के हथुआ रोड के रहनेवाले विनोद कुमार हार्डवेयर […]
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गोपालगंज : बिहार व यूपी पुलिस के लिए चुनौती रहे कुख्यात विशाल सिंह की जमानत अर्जी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशुनदेव उपाध्याय के कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया. विशाल पिछले 27 अक्तूबर से गोपालगंज जेल में बंद है. ध्यान रहे कि मीरगंज थाना क्षेत्र के हथुआ रोड के रहनेवाले विनोद कुमार हार्डवेयर के व्यवसायी हैं.
एक सितंबर 2019 को कुख्यात विशाल सिंह ने रंगदारी की मांग की थी. नहीं देने पर गोली मारकर घायल कर दिया था. इस मामले में व्यवसायी विनोद ने विशाल सहित आधा दर्जन लोगों को आरोपित बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसी मामले में बुधवार को नवनियुक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगायी गयी थी.
जिला लोक अभियोजक से देववंश गिरि ने जमानत का जोरदार विरोध किया, जिसके बाद कोर्ट ने जमानत की अर्जी खारिज कर दी. बता दें कि बिहार के अलावा यूपी पुलिस के लिए विशाल एक बड़ी चुनौती बना था. मीरगंज के कारोबारियों से रंगदारी की मांगने व गोली मारने की घटना से पूरा जिला दहशतजदा था. इसकी गिरफ्तारी से जिले के लोगों ने राहत की सास ली थी. कोर्ट ने इन सभी बिंदुओं को गंभीरता से लिया है.
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