दी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष बने रहेंगे महेश राय

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 16 Jul 2019 6:06 AM

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गोपालगंज : दी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद पर महेश राय बने रहेंगे. पटना हाइकोर्ट ने रजिस्ट्रार सहकारी समितियां के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रजिस्ट्रार के आदेश को खारिज कर दिया. साथ ही नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है. न्यायमूर्ति राजीव रंजन की एकल पीठ ने स्टेट को-ऑपरेटिव अध्यक्ष की तरफ से दाखिल […]

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गोपालगंज : दी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद पर महेश राय बने रहेंगे. पटना हाइकोर्ट ने रजिस्ट्रार सहकारी समितियां के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रजिस्ट्रार के आदेश को खारिज कर दिया. साथ ही नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है. न्यायमूर्ति राजीव रंजन की एकल पीठ ने स्टेट को-ऑपरेटिव अध्यक्ष की तरफ से दाखिल किये गये रिट पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रार को नेचुरल जस्टिस करना था.

ध्यान रहे कि रजिस्ट्रार ने अपनी सुनवाई के दौरान 30 मई, 2019 को स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रमेश चंद्र चौबे एवं निदेशक मंडल के सदस्यों को जिले के पदों से भी पदमुक्त कर दिया था. हाइकोर्ट में अधिवक्ता चक्रपाणी एवं राकेश झा की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने रजिस्ट्रार के आदेश को खारिज किया, जिसके कारण महेश राय दी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद पर भी बहाल हो गये.
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