कृषि गोल्ड लोन फर्जीवाड़े में अग्रिम जमानत के बिंदु पर हुई सुनवाई
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जांच रिपोर्ट के लिए बैंक को िमला एक और मौका
कृषि गोल्ड लोन फर्जीवाड़े में अग्रिम जमानत के बिंदु पर हुई सुनवाई गोपालगंज : स्टेट बैंक की एडीबी शाखा से नकली सोना जमा कर 2.54 करोड़ के लोन प्रकरण में आरोपितों की अग्रिम जमानत की बिंदु पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शोभाकांत मिश्र के कोर्ट ने सुनवाई की. इस दौरान बैंक की ओर से […]
गोपालगंज : स्टेट बैंक की एडीबी शाखा से नकली सोना जमा कर 2.54 करोड़ के लोन प्रकरण में आरोपितों की अग्रिम जमानत की बिंदु पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शोभाकांत मिश्र के कोर्ट ने सुनवाई की. इस दौरान बैंक की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र सिंह ने कहा कि सर, बैंक की इंटरनल जांच चल रही है. जांच की प्रक्रिया अंतिम दौर में है.
एक मौका दी जाये. कोर्ट ने इस मामले में बैंक को जांच रिपोर्ट के लिए एक और मौका दिया. कोर्ट में आरोपितों की तरफ से जमानत के लिए अधिवक्ता ने कहा कि कई लोगों ने बैंक को कर्ज की राशि जमा करा दिया है. नो ड्यूज भी बैंक जारी किया है. ऐसे ऋणियों की जमानत पर विचार किया जाये. इस पर कोर्ट ने 13 जून को सुनवाई की बात कही. जबकि, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-एक भरत तिवारी के कोर्ट में गोल्ड लोन के दो आरोपितों की जमानत पर सुनवाई हुई.
कोर्ट ने इस मामले में नौ जून को सुनवाई करने का तिथि मुकर्रर की. जबकि, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांच के कोर्ट में दो आरोपितों की सुनवाई थी. कोर्ट ने बैंक की अपील पर अग्रिम जमानत नहीं दिया. अब 11 जून को सुनवाई होगी. इसकी जानकारी देते हुए लोक अभियोजक देववंश गिरि उर्फ भानू गिरि ने बताया कि बैंक ने कोर्ट से अपील की है कि जो ऋणी लोन की राशि जमा कर रहे उनकी जमानत पर आपत्ति नहीं है. कोर्ट ने कहा कि अपराध तो इनके ऊपर भी है.
बैंक अधिकारियों की बढ़ती जा रहीं मुश्किलें
कोर्ट की सख्ती के कारण अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. बैंक के एजीएम के स्तर पर अधिकारियों ने इंटरनल जांच कर एडीजीएम को रिपोर्ट सौंप चुके हैं. जांच रिपोर्ट डीजीएम के स्तर पर बैंक कोर्ट को उपलब्ध करायेगा. जानकार सूत्रों ने बताया कि बैंक की जांच में तीन मुख्य शाखा प्रबंधक समेत कुल आठ कर्मी लपेटे में हैं. बैंक इन पर क्या कार्रवाई करती है, इस पर लोगों की नजर टिकी है.
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