गोपालगंज : शहर के चर्चित कपड़ा व्यवसायी गोलू कुमार की चाकू मारकर हत्या के मामले में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम के कोर्ट ने चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया. गुरुवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई होगी. नगर थाने के श्याम सिनेमा रोड स्थित ब्लू स्टार कपड़ा दुकान में 15 अप्रैल, […]
गोपालगंज : शहर के चर्चित कपड़ा व्यवसायी गोलू कुमार की चाकू मारकर हत्या के मामले में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम के कोर्ट ने चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया. गुरुवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई होगी. नगर थाने के श्याम सिनेमा रोड स्थित ब्लू स्टार कपड़ा दुकान में 15 अप्रैल, 2015 की देर शाम पहुंचे युवकों पर रंगदारी में कपड़ा लेने तथा पैसा मांगने पर चाकू मारकर हत्या करने का आरोप है. तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह,
नगर इंस्पेक्टर संजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार किया था. हत्याकांड के बाद इंसाफ के लिए शहर को बंद भी किया गया था. इस वारदात के बाद शहर की प्रतिष्ठित दुकानों तथा मुख्य बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगाये गये. उधर, सजा की बिंदु पर सुनवाई होने को लेकर कोर्ट परिसर की सुरक्षा-व्यवस्था चाक-चौबंद रही.
गोलू की मौत, सतीश हुआ था रेफर : वारदात रात के करीब 8.30 बजे के आसपास हुआ था. गोलू को बचाने के लिए पहुंचा उसका भाई सतीश कुमार वारदात में गंभीर रूप से घायल हो गया था. वहीं, गोलू की इलाज के दौरान सदर अस्पताल में ही मौत हो गयी थी. गोलू आज भी अपने भाई की हत्या की वह रात नहीं भूल सका है.
कोर्ट ने इनको दिया दोषी करार : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम शोभाकांत मिश्रा के कोर्ट ने हत्या के आरोपित मांझा थाना क्षेत्र के कोल्हुआ निवासी रंजन सिंह, मिलन सिंह, अंशुमन तिवारी व रॉकी कुमार को दोषी करार दिया है. गुरुवार को इनकी सजा की बिंदु पर सुनवाई होनी है.
परिजनों ने कहा, कोर्ट पर है भरोसा : पीड़ित परिजनों ने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए. कोर्ट पर परिवार को पूरी तरह से भरोसा है. मृत व्यवसायी के भाई सतीश कुमार व सागर कुमार ने कहा कि जघन्य तरीके से हत्या की गयी थी. इंसाफ मिलने से परिवार को सुकून मिलेगा.