बीमा कंपनी पर 12.45 लाख रुपये का जुर्माना

Published at :23 Jul 2017 3:26 AM (IST)
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बीमा कंपनी पर 12.45 लाख रुपये का जुर्माना

गोपालगंज : जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में त्रुटि पाते हुए रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मुंबई और कंपनी की गोपालगंज शाखा के प्रबंधक के खिलाफ 12 लाख 45 हजार रुपये का जुर्माना किया है. उचकागांव थाने के जमसड़ी गांव के निवासी रिटायर शिक्षक रामकुमार राम ने अपनी पत्नी जानकी देवी के नाम से जमसड़ […]

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गोपालगंज : जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में त्रुटि पाते हुए रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मुंबई और कंपनी की गोपालगंज शाखा के प्रबंधक के खिलाफ 12 लाख 45 हजार रुपये का जुर्माना किया है. उचकागांव थाने के जमसड़ी गांव के निवासी रिटायर शिक्षक रामकुमार राम ने अपनी पत्नी जानकी देवी के नाम से जमसड़ हाटा गांव के कंपनी के एजेंट शंभु प्रसाद के मार्फत 12 लाख 10 हजार रुपये का बीमा कराया था. उन्होंने 25 जुलाई, 2013 को बीमा का प्रीमियम 65 हजार रुपये भी जमा किये गये थे.

इसी बीच 31 मई, 2014 को उनकी पत्नी की मौत हो गयी. बार-बार दौड़ने के बाद भी जब बीमा राशि का भुगतान कंपनी ने नहीं किया, तब उन्होंने बीमा कंपनी के साथ ही गोपालगंज शाखा के प्रबंधक, कंपनी के सेल्स मैनेजर व एजेंट के खिलाफ फोरम में वाद दायर किया. मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फोरम ने बीमा कंपनी के साथ ही गोपालगंज शाखा प्रबंधक को भी दोषी पाते हुए बीमा राशि 12 लाख 10 हजार रुपये का भुगतान दो माह के अंदर करने का आदेश दिया.

इसके साथ ही आवेदक को हुई शारीरिक, आर्थिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 20 हजार और मुकदमा खर्च के लिए 15 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया.
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