बिजली कंपनी पर उपभोक्ता फोरम ने लगाया जुर्माना
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :07 Jul 2017 6:20 AM (IST)
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बिजली बिल में गड़बड़ी सत्य पाने पर फैसला गोपालगंज : बिजली बिल में त्रुटि ठीक नहीं करने के एक मामले में उपभोक्ता फोरम ने बिजली कंपनी के कार्यपालक अभियंता पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. उपभोक्ता अदालत ने एक माह के भीतर बिजली बिल को संशोधित कर बिना विलंब शुल्क के भुगतान लेने […]
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बिजली बिल में गड़बड़ी सत्य पाने पर फैसला
गोपालगंज : बिजली बिल में त्रुटि ठीक नहीं करने के एक मामले में उपभोक्ता फोरम ने बिजली कंपनी के कार्यपालक अभियंता पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. उपभोक्ता अदालत ने एक माह के भीतर बिजली बिल को संशोधित कर बिना विलंब शुल्क के भुगतान लेने तथा एक माह के भीतर जुर्माने की राशि पीड़ित को देने को कहा है. बता दें कि वार्ड नं 25 में नेहरूनगर के रहनेवाले नागेंद्र सिंह को बिजली कंपनी ने मई, 2014 का विपत्र मात्र 67 रुपये का दिया था.
पांच माह बाद अक्तूबर, 2014 में 3398 रुपये तथा जनवरी, 2015 का विपत्र 28455 रुपये का निर्गत किया गया. उपभोक्ता ने बिल सुधारने के लिए 23 नवंबर, 2014 तथा 16 मई, 2016 को आवेदन दिया, परंतु विपत्र नहीं सुधारा गया. 23 नवंबर, 2016 को वकालतन नोटिस भेजा गया फिर भी बिल को नहीं सुधारा गया. इस मामले में नागेंद्र सिंह ने उपभोक्ता अदालत में न्याय की अपील की. अध्यक्ष नंदलाल प्रसाद, सदस्य ममता श्रीवास्तव एवं राजेश कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने बिजली कंपनी को दोषी पाते हुए यह फैसला सुनाया है.
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