Gaya News : शराब तस्करी के मामले में दो दोषियों को सात साल की सजा

Updated at : 14 Feb 2025 8:20 PM (IST)
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Gaya News : शराब तस्करी के मामले में दो दोषियों को सात साल की सजा

Gaya News : शराब तस्करी के एक मामले में अदालत ने शुक्रवार को दो दोषियों को सात साल की सजा व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.

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गया. शराब तस्करी के एक मामले में अदालत ने शुक्रवार को दो दोषियों को सात साल की सजा व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. उत्पाद न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सुरेश कुमार सिंह की अदालत ने शिवा भुइंया व बाबा उर्फ रायफल को सात साल की सजा व एक लाख रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा ना करने की सूरत में एक महीने की अतिरिक्त सजा सुनायी. दोनों अभियुक्त रोशनगंज थाना क्षेत्र के रहनेवाले हैं. उत्पाद न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक ब्रजेश नारायण ने इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपना पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस अवर निरीक्षक रामबाबू पासवान ने प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. प्राथमिकी में उन्होंने कहा था कि 23 सितंबर 2024 को मोटरसाइकिल पर दो लोग जा रहे थे, जैसे ही वह पुलिस को देखकर भागने लगे, पकड़े जाने पर उनके पास से एक प्लास्टिक के बोरे से पांच-पांच लीटर के नौ पॉलिथीन में कुल 45 लीटर महुआ शराब बरामद की गयी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल पांच गवाहों की तथा बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह की गवाही हुई. बताते चलें कि अभियुक्त बाबा उर्फ रायफल पर पहले से भी आठ मामले दर्ज हैं.

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