गया. सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने शनिवार को तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.अनुसूचित जाति/ जनजाति की अदालत के विशेष न्यायाधीश मुंशीलाल गौतम की अदालत ने दोषी विकास कुमार, विमलेश कुमार व चंदन कुमार को यह सजा सुनायी. सभी कोंच थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. इस मामले के विशेष लोक अभियोजक अशोक चौधरी ने बताया कि पीड़िता ने अपनी प्राथमिकी में कहा था कि दो अक्तूबर 2020 को जब अपने पति को खेत पर खाना खिला कर लौट रही थी, उसी समय तीनों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद धारा 376 (डी) के तहत 20 वर्ष की सजा व 20 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा ना करने की सूरत में छह महीने की अतिरिक्त सजा, अनुसूचित जाति /जनजाति की धारा (पोओए) के तहत आजीवन कारावास व पचास हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा ना करने की सूरत में छह महीने की अतिरिक्त सजा भी सुनायी .यह सभी सजा साथ-साथ चलेंगी. अदालत ने अपने फैसले में पीड़ित महिला को तीन लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 लोगों की गवाही हुई. यह मामला कोच थाना कांड संख्या 282 /2020 से संबंधित है.
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