गया जी : आमस के मोटरसाइकिल लूट सह डकैती कांड में अदालत का फैसला, साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपी बरी

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डकैती कांड में अभियोजन पक्ष सबूत पेश करने में रहा नाकाम, तीन आरोपी बरी

सांकेतिक तस्वीर

गया जी के आमस थाना क्षेत्र में 2023 में दर्ज मोटरसाइकिल लूट सह डकैती मामले में शेरघाटी की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है.

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गया जी के आमस थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में दर्ज मोटरसाइकिल लूट सह डकैती कांड में शेरघाटी की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपियों को बरी कर दिया. एडीजे-1 लवकुश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई पूरी करते हुए अजय कुमार उर्फ शालू, राजा कुमार और ऋषि कुमार को दोषमुक्त करार दिया.

बचाव पक्ष के अधिवक्ता का बयान

बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनोज सिंह ने बताया कि अभियोजन पक्ष सुनवाई के दौरान आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका. इसी आधार पर अदालत ने तीनों अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया.

घटना का विवरण और मामला

मामला दो जुलाई 2023 का है, जब आमस थाना क्षेत्र के नीमा गांव निवासी अरविंद कुमार रविदास ने करमाईन-गुरुआ रोड स्थित एक मुर्गा फार्म के समीप मोटरसाइकिल लूटे जाने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पुलिस जांच में तीन से अधिक बदमाशों की संलिप्तता सामने आने के बाद मामले को लूट से डकैती कांड में परिवर्तित कर दिया गया था और आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गयी थी.

अदालत में सुनवाई और साक्ष्यों का परीक्षण

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण किया. पर्याप्त एवं ठोस साक्ष्य के अभाव में अदालत ने तीनों आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया.

आरोपियों की स्थिति और राहत

इनमें राजा कुमार और अजय कुमार पहले से जमानत पर थे, जबकि ऋषि कुमार न्यायिक हिरासत में था, जिसे अदालत के आदेश के बाद राहत मिली.

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