गया. श्रग संसाधन विभाग व डीएम डॉ त्यागराजन एसएम के निर्देश पर गठित धावादल के द्वारा गुरुवार को शहर के अलग-अलग जगहों पर छापामारी कर तीन बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया. बाल श्रमिक सर्विस सेंटर, गया डोभी रोड पर प्रतिष्ठान (गैरेज) एवं मुस्कान रेस्टोरेंट में कार्यरत पाये गये. नियोजकों के द्वारा उनसे काम लिया जा रहा था. दोषी नियोजकों के विरुद्ध बाल श्रम अधिनियम 1986 की धारा 3/3ए व धारा 14/14ए के अंतर्गत मगध विश्वविद्यालय थाने में एफआइआर दर्ज करायी गयी है. नियोजकों से तत्काल प्रति बाल श्रमिक बीस हजार रुपये की वसूली की जायेगी. न्यायालय द्वारा दोषी पाये जाने पर नियोजकों को 20,000 रुपये से 50,000 रुपये आर्थिक दंड अथवा छह माह से एक साल तक कैद या दोनों सजा का प्रावधान है. धावादल में श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी बोधगया, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी सदर गया, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी वजीरगंज व प्रयास संस्था के सदस्य शामिल थे. साथ ही साथ मानव तस्कर निरोध इकाई के पुलिस बल भी धावादल में शामिल थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है