गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी को साढ़े सात साल सश्रम कारावास

Updated at : 20 May 2024 10:20 PM (IST)
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गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी को साढ़े सात साल सश्रम कारावास

गैर इरादतन हत्या के एक मामले में अदालत ने सोमवार को दोषी अभियुक्त को साढ़े सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी.

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गया. गैर इरादतन हत्या के एक मामले में अदालत ने सोमवार को दोषी अभियुक्त को साढ़े सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय रंजीत कुमार ने दोषी अभियुक्त बिंदु मांझी उर्फ बंबू मांझी को यह सजा सुनायी. अदालत ने अपने फैसले में दोषी अभियुक्त बिंदु मांझी उर्फ बंबू मांझी को धारा 304 ए के तहत साढ़े सात साल की सजा व दो हजार रुपये जुर्माने तथा धारा 201 के तहत तीन साल की सजा व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. दोषी बिंदु मांझी उर्फ बंबू मांझी मुफस्सिल थाना क्षेत्र का रहनेवाला है. यह सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. इस मामले में अपर लोक अभियोजक राजीव नारायण व अधिवक्ता अंजना कुमारी ने बताया कि मृतक की बहन ने प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. अपने प्राथमिकी में उन्होंने कहा कि भाई रामस्वरूप के साथ अभियुक्त की दोस्ती थी. इस कारण मेरे भाई का घर में आना-जाना था. 31 दिसंबर 2015 को अभियुक्त की बहन के साथ रामस्वरूप को गलत काम करते देखा तो अंदर से टांगी लाकर रामस्वरूप के गर्दन पर तीन चार वार कर दिया. जिससे उसकी मृत्यु हो गई. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल बारह गवाहों की गवाही हुई. यह मामला मुफस्सिल थाना कांड संख्या 01/ 2016 से संबंधित है.

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