अदालत ने जेल में बितायी गयी अवधि को सजा मान किया मुक्त
Published by : KANCHAN KR SINHA Updated At : 22 Mar 2025 7:16 PM
विशेष उत्पाद न्यायालय के न्यायाधीश ने अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि को सजा मानकर जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर मुक्त कर दिया.
गया. विशेष उत्पाद न्यायालय के न्यायाधीश ने अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि को सजा मानकर जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर मुक्त कर दिया. विशेष उत्पाद न्यायालय प्रथम जय किशोर दुबे की अदालत ने मोहम्मद शहाबुद्दीन को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दो सौ रुपये जुर्माने की राशि पर मुक्त कर दिया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से उत्पाद के विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार व उनके सहयोगी ओमप्रकाश अम्बष्ठा ने अपना पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि इस मामले में 26 अक्टूबर 2010 को चुनाव के समय शांति व्यवस्था कायम करने के लिए छापेमारी की जा रही थी. इस छापेमारी के क्रम में अभियुक्त के घर से 420 देसी शराब व 70 लीटर स्पिरिट बरामद किया गया था. यह मामला रामपुर थाना कांड संख्या 171/2010 से संबंधित है.
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