15.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

अदालत ने जेल में बितायी गयी अवधि को सजा मान किया मुक्त

विशेष उत्पाद न्यायालय के न्यायाधीश ने अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि को सजा मानकर जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर मुक्त कर दिया.

गया. विशेष उत्पाद न्यायालय के न्यायाधीश ने अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि को सजा मानकर जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर मुक्त कर दिया. विशेष उत्पाद न्यायालय प्रथम जय किशोर दुबे की अदालत ने मोहम्मद शहाबुद्दीन को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दो सौ रुपये जुर्माने की राशि पर मुक्त कर दिया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से उत्पाद के विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार व उनके सहयोगी ओमप्रकाश अम्बष्ठा ने अपना पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि इस मामले में 26 अक्टूबर 2010 को चुनाव के समय शांति व्यवस्था कायम करने के लिए छापेमारी की जा रही थी. इस छापेमारी के क्रम में अभियुक्त के घर से 420 देसी शराब व 70 लीटर स्पिरिट बरामद किया गया था. यह मामला रामपुर थाना कांड संख्या 171/2010 से संबंधित है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel