शेरघाटी.
शहर के शेखपुरा मुहल्ला निवासी पप्पू कुमार ने श्रीरामपुर के विष्णुदेव पासवान के खिलाफ जमीन के वास्ते पैसा लेकर जमीन नहीं देने की प्राथमिकी करायी है. खाता में पैसा नहीं रहने के बावजूद चेक काटकर फर्जीवाड़ा किया. पीड़ित ने कहा है कि पासवान द्वारा 31 जनवरी को एक लाख सत्तर हजार एवं चार फरवरी को एक लाख चेक के माध्यम से दिया गया है. जब बैंक में डाला गया तो चेक बाउंस हो गया. जब इस बाबत जानकारी देने गये, तो अनुसूचित जाति जनजाति केस में फंसाने की धमकी देने लगा. जान मारने की भी धमकी दी. थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि पीड़ित के आवेदन पर प्राथमिकी करायी गयी है. छानबीन कर उचित कार्रवाई की जायेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है