Gaya News: हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

Updated at : 03 Mar 2025 10:02 PM (IST)
विज्ञापन
Gaya News: हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

Gaya News:13 जून 2020 को रात्रि में दोषी अभियुक्त मेरे पति के साथ मारपीट व गाली गलौज करने लगे, मारपीट के क्रम में पत्थर से उन्होंने मेरे पति के सिर पर वार कर दिया. जिससे वह काफी गंभीर हालत में जख्मी हो गये

विज्ञापन

गया.

हत्या के एक मामले में अदालत ने सोमवार को एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. एससी/एसटी अदालत मुंशीलाल गौतम की कोर्ट ने दोषी अभियुक्त श्याम गुप्ता को यह सजा सुनायी. इस मामले के विशेष लोक अभियोजक अशोक चौधरी ने अभियोजन की तरफ से अपना पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि मृतक की पत्नी ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अपनी प्राथमिकी में उसने कहा था कि 13 जून 2020 को रात्रि में दोषी अभियुक्त मेरे पति के साथ मारपीट व गाली गलौज करने लगे, मारपीट के क्रम में पत्थर से उन्होंने मेरे पति के सिर पर वार कर दिया. जिससे वह काफी गंभीर हालत में जख्मी हो गये. दूसरे दिन सड़क पर मृत अवस्था में पाये गये. अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी अभियुक्त श्याम गुप्ता को आजीवन कारावास हुआ 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाए इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल पांच गवाहों की गवाही हुई. यह मामला मुफस्सिल थाना कांड संख्या 220/2020 से संबंधित है. अदालत में इस मामले में मृतक की पत्नी को दो लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन