कोर्ट में पेश हुए आदित्य हत्याकांड के आरोपित
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 21 May 2016 9:23 AM
28 को एसीजेएम-4 के कोर्ट में अगली पेशी गया : आदित्य सचदेवा हत्याकांड के आरोपितों की शुक्रवार को एसीजेएम (चतुर्थ) के कोर्ट में पेशी हुई. इस दौरान हत्याकांड के मुख्य आरोपित रॉकी यादव, एमएलसी मनोरमा देवी का बॉडीगार्ड राजेश कुमार, रॉकी के साथ रहा टेनी यादव व रॉकी को संरक्षण देने के मामले में उसके […]
28 को एसीजेएम-4 के कोर्ट में अगली पेशी
गया : आदित्य सचदेवा हत्याकांड के आरोपितों की शुक्रवार को एसीजेएम (चतुर्थ) के कोर्ट में पेशी हुई. इस दौरान हत्याकांड के मुख्य आरोपित रॉकी यादव, एमएलसी मनोरमा देवी का बॉडीगार्ड राजेश कुमार, रॉकी के साथ रहा टेनी यादव व रॉकी को संरक्षण देने के मामले में उसके पिता बिंदी यादव हाजिर रहे. एपी कॉलोनी स्थित उनके घर से शराब बरामद होने के मामले में भी रॉकी व बिंदी यादव को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया.
एसीजेएम (चतुर्थ) के कोर्ट में चारों आरोपितों की हाजिरी के बाद कोर्ट ने पेशी की अगली तारीख 28 मई मुकर्रर की.
पेशी के बाद रॉकी ने कहा कि घटना के दिन वह दिल्ली में था. पुलिस उसे बेवजह फंसा रही है. इधर, बिंदी यादव ने कहा कि उनके घर में छापेमारी के चार दिनों के बाद पुलिस ने शराब बरामद होने का मामला दर्ज किया. यह उनके परिवार को फंसाने की साजिश है. गौरतलब है कि आदित्य हत्याकांड के मुख्य आरोपित रॉकी की तलाश में एमएलसी मनोरमा देवी व उनके पति बिंदी यादव के घर पर पुलिस द्वारा की गयी छापेमारी के दौरान अंगरेजी शराब की बोतलें बरामद होने के बाद उत्पाद विभाग ने रॉकी यादव व बिंदी यादव के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. इस मामले में मनोरमा देवी को भी आरोपित बनाया गया है. पुलिस ने मनोरमा की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की, तो विगत मंगलवार को उन्होंने सरेंडर कर दिया. बाद में कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. फिलहाल, सभी आरोपित गया सेंट्रल जेल में बंद हैं.
एमएलसी ने दाखिल की जमानत अर्जी
गया. घर से विदेशी शराब बरामद होने के मामले में गया सेंट्रल जेल में बंद एमएलसी मनोरमा देवी ने अपने वकील कैसर सर्फुद्दीन के जरिये शुक्रवार को जिला जज सजल मंदिलवार के कोर्ट में नियमित जमानत अर्जी दाखिल की. इस मामले में 24 मई को सुनवाई की जायेगी. विगत गुरुवार को एसीजेएम (चतुर्थ) ओमसागर ने मनोरमा देवी की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए मामले को जिला जज के कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था.
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