विधान पार्षद मनोरमा देवी की जमानत अर्जी खारिज

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 20 May 2016 7:27 AM

विज्ञापन

गया : विधान पार्षद मनोरमा देवी को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. गुरुवार को एसीजेएम-चतुर्थ ओमसागर ने सुनवाई करते हुए जमानत की अर्जी खारिज कर दी. मनोरमा आदित्य हत्याकांड के आरोपित रॉकी तलाश में छापेमारी के दौरान घर से शराब बरामद होने के मामले में जेल में बंद हैं. चर्चा है कि मनोरमा […]

विज्ञापन
गया : विधान पार्षद मनोरमा देवी को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. गुरुवार को एसीजेएम-चतुर्थ ओमसागर ने सुनवाई करते हुए जमानत की अर्जी खारिज कर दी. मनोरमा आदित्य हत्याकांड के आरोपित रॉकी तलाश में छापेमारी के दौरान घर से शराब बरामद होने के मामले में जेल में बंद हैं.
चर्चा है कि मनोरमा देवी के वकील कैसर सर्फुद्दीन अब उनकी जमानत के लिए जिला जज की अदालत में अर्जी पेश करेंगे. मालूम हो कि मनोरमा देवी ने विगत मंगलवार को गया कोर्ट के एसीजेएम-चतुर्थ संजय कुमार झा की अदालत में सरेंडर कर दिया था. इसके बाद उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में गया सेंट्रल जेल भेज दिया गया था.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन