पांच किलो से ज्यादा महुआ रखा, तो गुनाह

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गया : एक अप्रैल से नयी उत्पाद नीति लागू होने के बाद पांच किलो से ज्यादा महुआ रखना गुनाह की श्रेणी में आयेगा. संबंधित व्यक्ति पर महुआ अधिनियम की धाराओं के तहत एफआइआर दर्ज की जायेगी. मामला अदालत तक भी जायेगा और कोर्ट के फैसले के लिए तैयार रहना होगा. गन्ने से गुड़ बनाने के […]

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गया : एक अप्रैल से नयी उत्पाद नीति लागू होने के बाद पांच किलो से ज्यादा महुआ रखना गुनाह की श्रेणी में आयेगा. संबंधित व्यक्ति पर महुआ अधिनियम की धाराओं के तहत एफआइआर दर्ज की जायेगी. मामला अदालत तक भी जायेगा और कोर्ट के फैसले के लिए तैयार रहना होगा.
गन्ने से गुड़ बनाने के लिए लगाये जानेवाली मशीनों के लिए लाइसेंस भी लेना होगा. अवैध शराब पर लगाम लगाने के लिए झारखंड से लगे क्षेत्रों में नियमित पैट्रोलिंग करने का निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिया गया है. साथ ही सात दिनों में पूरे जिले से अफीम की फसल नष्ट करने का भी टास्क दिया गया है.
समाहरणालय के सभागार में शनिवार को निबंधन उत्पाद व मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव केके पाठक ने नयी उत्पाद नीति-2015 के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक में मगध प्रमंडल के पदाधिकारियों ये जानकारियां दीं. बैठक में मगध के पांच जिलों के डीएम व एसपी के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद थे. प्रधान सचिव ने जानकारी दी कि एक अप्रैल से देसी शराब की खरीद-बिक्री पर पूरी तरह से रोक लग जायेगी, जबकि विदेशी शराब सिर्फ शहरों में बीएसबीसी के कुछ सीमित दुकानों में ही उपलब्ध होंगे.
उन्होंने बताया कि 31 मार्च की रात 10 बजे के बाद सभी देसी शराब भट्ठियों को नष्ट कर दिया जायेगा और विदेशी शराब दुकानों को सील कर उनमें मौजूद शराब को जब्त कर लिया जायेगा. श्री पाठक ने कहा कि एक व्यक्ति एक समय में अपने पास मात्र पांच किलो महुआ रख सकता है. उन्होंने उत्पाद अधिनियम के तहत पूर्व से दी जानेवाली सजा को और सख्त किये जाने की बात कही व अवैध शराब के लिए सघन छापेमारी कर कार्रवाई करने का निर्देश अधिकारियों को दिया.
उन्होंने बताया कि लोगों को शराब की लत छुड़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की योजना है. इसके लिए कला जत्था व जीविका से जुड़े स्वयंसहायता समूहों की महिलाओं का भी सहयोग लेने पर चर्चा की गयी. नियमित जांच के लिए विभिन्न स्थानों पर अस्थायी चेकनाका बनाने व कार्रवाई के लिए धावा दल गठित करने को भी कहा गया है.
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