गया : भारत में जन्म लेनेवालों को नागरिकता का प्रमाण देने की जरूरत नहीं : सुशील मोदी
Updated at : 07 Jan 2020 8:39 AM (IST)
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गया : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के जागरूकता प्रशिक्षण शिविर में गया पहुंचे डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि भारत में जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्रमाण देने की जरूरत ही नहीं है. सीएए को लाने से पहले ही केंद्र सरकार ने इसे स्पष्ट कर दिया था. […]
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गया : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के जागरूकता प्रशिक्षण शिविर में गया पहुंचे डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि भारत में जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्रमाण देने की जरूरत ही नहीं है. सीएए को लाने से पहले ही केंद्र सरकार ने इसे स्पष्ट कर दिया था. बावजूद इसके विपक्षी पार्टियों ने देश के लोगों को गलत तथ्य बता कर गुमराह किया है, जो गलत है.
उन्होंने कहा कि यह कानून उन लोगों के लिए है, जो पड़ोस के देशों में धार्मिक कारणों से प्रताड़ित किये गये हैं और अपनी जान की रक्षा के लिए भारत आ गये हैं. इस कानून के तहत उन लोगों को नागरिकता दी जायेगी. उन्होंने कहा कि इस कानून की जरूरत नहीं पड़ती, अगर पाक ने अपने यहां की व्यवस्था को ठीक रखा होता.
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