पांच भाइयों व उनके तीन बेटों को सजा

गया : गैर इरादतन हत्या के मामले में शनिवार को अदालत में आठ अभियुक्तों को पांच साल की सजा सुनायी गयी. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (एकादश) संगम सिंह की अदालत में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 38/12 में लक्ष्मी साव, जयराम साव, अंबिका साव, चतुरी साव, रूपलाल साव, सीताराम साव, अशोक साव व पिंटू साव […]
गया : गैर इरादतन हत्या के मामले में शनिवार को अदालत में आठ अभियुक्तों को पांच साल की सजा सुनायी गयी. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (एकादश) संगम सिंह की अदालत में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 38/12 में लक्ष्मी साव, जयराम साव, अंबिका साव, चतुरी साव, रूपलाल साव, सीताराम साव, अशोक साव व पिंटू साव उर्फ मिंटू साव को यह सजा सुनायी गयी. इस मामले के शिकायतकर्ता मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बदरा गांव निवासी आनंद साव ने अपनी प्राथमिकी में कहा कि आठ फरवरी 2012 की रात में हथियारों से लैस होकर घर में आकर गाली-गलौज करने लगे.
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