वापस करना पड़ सकता है मकान का किराया

गया: अपने ही घर में कचहरी चला कर सरकार से किराया वसूलनेवाले सरपंचों पर प्रशासन की तिरछी नजर है. उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है. साथ ही किराये के रूप में भुगतान किये गये रुपये भी वापस देने पड़ सकते हैं. यह घोषणा बुधवार को प्रमंडलीय कार्यालय में मगध आयुक्त जितेंद्र श्रीवास्तव ने बिहार लोक […]
यह घोषणा बुधवार को प्रमंडलीय कार्यालय में मगध आयुक्त जितेंद्र श्रीवास्तव ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत आयी शिकायतों की सुनवाई के दौरान की. कचहरी के किराये से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए आयुक्त ने औरंगाबाद के ओबरा के बीडीओ कुमार शैलेंद्र को आदेश दिया कि ओबरा प्रखंड की करसौव पंचायत की पूर्व सरपंच निर्मला सिंह के ससुर (कासिम गांव के रहनेवाले) नरेश सिंह को कचहरी चलाने के भाड़े के रूप में दिये गये 3,161 रुपये की वसूली की जाये. आयुक्त ने पंचायती राज विभाग के नियमों का उल्लेख करते हुए बताया कि अगर किसी सरपंच, उपसरपंच या पंच द्वारा अपने निजी मकान में कचहरी चलायी जाती है, तो मकान मालिक को किराये का भुगतान नहीं करना है.
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