गया : बॉटम नाले से अतिक्रमण हटाने पर हाइकोर्ट ने रोक लगा दी है. बॉटम नाले से अतिक्रमण हटाने का काम कुछ दिन से चल रहा था व अब तक 80 फीसदी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल चुका है. नगर निगम के इस अभियान के खिलाफ कुछ लोगों ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. बताया जाता है
कि स्थानीय कुछ लोगों की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने पर रोक लगायी है. पिछले दिनों हाइकोर्ट ने निगम को अतिक्रमण हटाने से पहले स्थानीय लोगों की जमीन से संबंधित कागजात की जांच करने को कहा था. जांच के बाद नगर आयुक्त विजय कुमार ने निगम की जमीन होने की बात कही थी. इसके बाद कई मकानों को निगम ने तोड़ दिया था. बताया जाता है कि अब हाइकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी है. इस संबंध में नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम मंगलवार को हाइकोर्ट में अपना पक्ष रखेगा.