पटना. सरकार ने 2018–19, 2019–20 व 2020–21 के लिए कृषि इनपुट अनुदान के लिए भूमि लगान रसीद की अनिवार्यता खत्म कर दी गयी है.
कृषि विभाग ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया है. कृषि, सहकारिता एवं गन्ना उद्योग मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने इसकी औपचारिक घोषणा की है.
मंत्री की तरफ से जारी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक विभाग ने यह निर्णय लिया है कि अद्यतन भूमि लगान रसीद के आधार पर जिन किसानों के आवेदन अस्वीकृत किये गये हैं, उन किसानों के आवेदन के आधार पर पुन: सत्यापन की कार्रवाई करायी जायेगी.
अब अद्यतन भूमि लगान रसीद के आधार पर किसी भी किसान का आवेदन अस्वीकृत नहीं किया जायेगा.
कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक 2020 में आयी बाढ़ के कारण राज्य के 17 जिलों में हुई फसल क्षति की भरपाई करने के लिए किसानों को कृषि इनपुट अनुदान दिया जाना है.
इसके लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन लिये गये हैं. उनका सत्यापन कराया जा रहा है. सत्यापन के क्रम में कई जिलों के किसानों से ऐसी सूचना मिली थी कि उनके पास भूमि का अद्यतन लगान रसीद नहीं रहने के कारण उनके आवेदन को अस्वीकृत किया जा रहा है.
लिहाजा यह निर्णय लेना पड़ा है. कृषि इनपुट अनुदान के लिए प्राप्त आवेदनों के सत्यापन के लिए विशेष निदेशक दिये गये हैं. ताकि प्रभावित किसानों को जल्द- से- जल्द कृषि इनपुट अनुदान राशि का भुगतान किया जा सके.
Posted by Ashish Jha