बिहार में आप भी खोल सकते हैं इलेक्ट्रिक वाहनों का चार्जिंग स्टेशन, सरकार देगी अनुदान, जानिए क्या है शर्त..

बिहार में आप भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोल सकते हैं. बिहार सरकार निजी चार्जिंग स्टेशन बैठाने पर अनुदान दे रही है. सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन के अतिरिक्त 13 विभाग को स्टेशन लगाना है. राज्य व केंद्र सरकार के उपक्रम को स्टेशन बैठाने है.
बिहार में आप भी अब इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोल सकते हैं. इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार निजी चार्जिंग स्टेशन बैठाने पर अनुदान दे रही है. इस संबंध में विभाग द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी की गयी है. इसमें निजी चार्जिंग स्टेशन के लिए आवेदन की पात्रता और उस पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के बारे में बताया है. जिसके तहत सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन सरकारी व निजी जमीन पर बनाने पर 50 प्रतिशत तक के अनुदान की योजना है. इसके अलावा राज्य व केंद्र सरकार के उपक्रम को भी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रयास करना है.
निजी संचालक भी सरकारी जमीन पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगा सकते है. बशर्ते निजी संचालक सरकारी विभाग से लीज व भाड़े पर सरकारी जमीन प्राप्त कर चुके हो. चार्जिंग स्टेशन में विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन का अनुपालन करेंगे. प्रोत्साहन राशि उन्हीं के लिए देय होगा जो अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से तीन साल के अंदर स्थापित किये हो व चालू किये जा चुके हो. साथ ही किसी अन्य योजना अंतर्गत चार्जिंग स्टेशन के लिए लाभ नहीं लिये हो.
निजी जमीन पर चार्जिंग स्टेशन के साथ पेट्रोल पंप पर इसे लगाने के लिए प्रेरित किया जायेगा. स्टेशन बैठाने के साथ पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी. निजी व आवासीय भवनों में न्यूनतम 5 समतुल्य कार स्पेस पार्किंग के लिए चिह्नित होना चाहिए. इसी तरह अर्द्धसार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बैठाने के लिए कम से कम 5 कार व 5 बाइक का पार्किंग स्पेशन होना चाहिए. प्रोत्साहन राशि केवल उन्हीं चार्जर के लिए देय है जो भारत इवी चार्जर की विशिष्टताओं को पूरा करता हो.
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एसी चार्जर (थ्री गण्स) प्रथम 600 चार्जर पर प्रति चार्जर उपकरण या मशीन के क्रय पर 75 प्रतिशत व 10000 रुपये अधिष्ठापन मूल्य अनुदान के रूप में दिया जायेगा. कुल मिलाकर अधिकतम 50 हजार रुपये मिलेगा.
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एसी चार्जर (टू गण्स) प्रथम 300 चार्जर पर 75 प्रतिशत तथा 25000 रुपये अनुदान, कुल मिलाकर अधिकतम 1.5 लाख रुपए मिलेगा.
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सीसीएस चार्जर (2 गण्स) में प्रथम 60 चार्जर में प्रति चार्जर 50 प्रतिशत तथा 1 लाख, कुल मिलाकर अधिकतम 10 लाख रुपये देय होगा.
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पथ निर्माण विभाग (15)
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एनएचएआइ (10)
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बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (8)
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राज्य सड़क विकास निगम (3)
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भवन निर्माण विभाग (10)
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उत्तर व दक्षिण बिहार विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (10)
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पटना निगम (10) व अन्य नगर निकाय (25)
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औद्योगिक क्षेत्र (5)
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बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड (7)
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केंद्र सरकार के विभाग (10)
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रेलवे (20)
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एयरपोर्ट (3)
बता दें कि यह लक्ष्य प्रथम तीन साल का है. यहां पर भी चार्जिंग स्टेशन लगाने पर कैबिनेट के निर्णय के अनुसार ये प्रोत्साहित राशि के पात्र होंगे. चार्जिंग स्टेशन बैठाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा संबंधित विभाग से परामर्श प्राप्त करने के बाद अलग से जारी किया जायेगा.
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By Prabhat Khabar News Desk
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