Darbhanga News: दरभंगा. प्रथम चरण के तहत जिला के 10 विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में निष्पक्ष संपन्न करने के लिए कड़े प्रशासनिक प्रबंध किये गये हैं. इसे लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने जरूरी आदेश जारी किया है. इसके तहत जिला में मतदान के दिन यानी छह नवंबर को सुबह पांच से शाम सात बजे तक सभी तरह के वाहन के परिचालन पर पूरी तरह रोक रहेगी. इसमें दो पहिया वाहन तक का परिचालन नहीं होगा. हालांकि शासकीय कार्य में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी, मतदान दल के उपयोग के वाहन के लिए निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी. आकस्मिक चिकित्सा के लिए मरीज के साथ एम्बुलेंस का परिचालन सहित अन्य आवश्यक सेवा विद्युत, दुग्ध वैन, पानी का टैंकर आदि पर भी यह आदेश लागू नहीं होगा.
वोटिंग के लिए अपने वाहन का कर सकेंगे प्रयोग
जिला निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर से जारी आदेश के अनुसार, निजी वाहन मालिक के स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के लिए मतदान के लिए मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि के बाहर तक जाने के लिए उपयोग में लाये जाने वाले वाहन एवं निश्चित रूट पर एवं निश्चित बिंदु से निश्चित बिंदु तक चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन जैसे बस, बीमार एवं रुग्ण व्यक्तियों द्वारा अपने प्रयोग में लाये जाने वाले वाहन के साथ रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड आदि पर जाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रिक्शा एवं अन्य अपरिहार्य काम में लगे वाहन पर भी यह नियम लागू नहीं होगा.परमिटयुक्त वाहन का प्रयोग कर सकेंगे उम्मीदवार
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के मतदान के दिन उपयोग के लिए निर्वाची पदाधिकारी से प्राप्त परमिटयुक्त वाहन का परिचालन हो सकेगा. इस वाहन पर चालक सहित पांच व्यक्ति से अधिक नहीं रहेंगे. उस वाहन से मतदाता के ढोने का कार्य नहीं किया जायेगा.आदर्श आचार संहिता लागू
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम कौशल कुमार ने बताया कि जिला के 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कुशेश्वरस्थान (अ.जा.), गौड़ाबौराम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा, हायाघाट, बहादुरपुर, केवटी एवं जाले में पहले चरण में 06 नवम्बर को बिहार विधानसभा का मतदान निर्धारित है. मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक सम्पन्न होगा. निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू है. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं निरोधात्मक कार्रवाई के लिए स्थायी आदेश निर्गत है.अपराधी व असामाजिक तत्वों पर तत्क्षण कार्रवाई
स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने तथा लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि असामाजिक तत्वों एवं अपराधियों की गतिविधियों पर पूर्णतया रोक लगाई जाये. निर्वाचन के दौरान मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर कर सकें इसके लिए मतदान के दिन शांति व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिए तत्काल कार्रवाई किया जाना आवश्यक है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम कौशल कुमार ने सम्पूर्ण जिले में निषेधाज्ञा जारी किया है. कहा कि मतदान के दिन सभी विधानसभा क्षेत्र में सुबह पांच बजे से सात बजे संध्या तक सभी प्रकार के वाहनों (दो पहिया वाहन सहित) का परिचालन पूर्णतया निषिद्ध रहेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

