Darbhanga News: नशीले पदार्थ की तस्करी, हत्या व गबन मामले के आरोपितों की नियमित जमानत की याचिका खारिज
Published by : PRABHAT KUMAR Updated At : 14 Oct 2025 9:50 PM
Darbhanga News:अदालत के अलग-अलग जज की अदालतों ने नशीले पदार्थ के अवैध कारोबार, सरकारी राशि का गबन तथा महिला की हत्या मामले में आरोपितों की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया.
Darbhanga News: दरभंगा. दरभंगा अदालत के अलग-अलग जज की अदालतों ने नशीले पदार्थ के अवैध कारोबार, सरकारी राशि का गबन तथा महिला की हत्या मामले में आरोपितों की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवगोपाल मिश्रा की अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम और उत्पाद अधिनियम के तहत विगत तीन जुलाई-2025 से काराधीन आरोपित की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने बहादुरपुर थाना कांड संख्या- 320/2025 के नामजद आरोपित बहादुरपुर थाना क्षेत्र के हाउसिंग वोर्ड कॉलोनी निवासी राम प्रकाश महतो के पुत्र अंगद कुमार महतो की नियमित जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बहादुरपुर थाना की पुलिस ने आरोपित महतो को उसके हाऊसिंग वोर्ड कॉलोनी स्थित घर से दो जुलाई को 3410 पीस कोडीन कफ सीरप, 23250 नशे के टेबलेट, 1200 पीस नशे की सूई और 12 बोतल जॉनी वाकर शराब की बोतल के साथ गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था. इस मामले में आरोपित की ओर से पीटीएन संख्या- 1509/2025 के द्वारा जमानत याचिका अदालत में दाखिल की गई थी. न्यायाधीश मिश्रा ने याचिका की सुनवाई के बाद नशे की दवा की भारी मात्रा को देखते हुए आरोपित की नियमित याचिका को खारिज कर दी है. दूसरी ओर अपर लोक अभियोजक झा ने बताया कि फेकला थाना में दर्ज आशा देवी की हत्या से संबंधित फेकला थाना कांड संख्या 78/2025 के आरोपित विजय पासवान की नियमित जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र कुमार की अदालत ने खारिज कर दी है. वहीं उप डाकघर नेहरा में पदस्थापित 35 लाख 72 हजार रुपये गबन के आरोपित अनुमोल मंडल की नियमित जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदि देव की अदालत ने खारिज कर दी है. आरोपित के विरुद्ध डाक निरीक्षक अभिषेक कुमार सिंह ने नेहरा थाना में गवन की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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