अनिवार्य सेवा में प्रतिनियुक्त कर्मी पांच से सात मई तक कर सकेंगे मतदान
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 27 Apr 2024 12:15 AM
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम राजीव रौशन ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए अनिवार्य सेवा में प्रतिनियुक्त कर्मियों, जिनका मतदाता सूची में नाम हो व निर्वाचन की तिथि 13 मई को चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त हों, वे दरभंगा प्रेक्षागृह में 5 से 7 मई तक सुबह नौ से शाम पांच बजे तक पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे.
दरभंगा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम राजीव रौशन ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए अनिवार्य सेवा में प्रतिनियुक्त कर्मियों, जिनका मतदाता सूची में नाम हो व निर्वाचन की तिथि 13 मई को चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त हों, वे दरभंगा प्रेक्षागृह में 5 से 7 मई तक सुबह नौ से शाम पांच बजे तक पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मी को फॉर्म -12डी (प्रारूप – 12घ) उपलब्ध कराने के लिए जिला के अनिवार्य सेवा कार्यालय, बिजली विभाग, बीएसएनएल, भारतीय रेल, प्रधान डाकघर, दूरदर्शन केंद्र, ऑल इंडिया रेडियो, बिहार राज्य दूध सहकारी संघ लिमिटेड, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया, स्वास्थ्य विभाग, राज्य खाद्य निगम, विमानन सेवा, राज्य परिवहन निगम, फायर सर्विस, यातायात, एंबुलेंस सेवा, इसीआइ प्राधिकृत मीडिया कार्यालय के विभागीय प्रधान को पत्र दिया है. साथ ही सभी अनिवार्य सेवा कार्यालय के कार्यालय प्रधान को निर्देश दिया है कि निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों का फॉर्म -12डी पूर्ण रूप से भरकर फोटो पहचान पत्र के साथ 29 अप्रैल तक पोस्टल बैलेट पेपर कोषांग को उपलब्ध करा दें.
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