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वाहन चलाने के दौरान मोबाइल चलाने पर अब लगेगा जुर्माना

Updated at : 18 Mar 2025 9:44 PM (IST)
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वाहन चलाने के दौरान मोबाइल चलाने पर अब लगेगा जुर्माना

अब सड़क पर वाहन चलाने के दौरान चालकों को लापरवाही बरतना भाड़ी पड़ सकता है.

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गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करना पड़ेगा भारी, देना होगा पांच हजार रुपये फाइन बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर रद्द हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार दंड का प्रावधान ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर अब लगेगा भारी जुर्माना एक मार्च से लागू हो चुका है नया नियम कई मामलों में न्यायिक हिरासत एवं सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान दरभंगा. अब सड़क पर वाहन चलाने के दौरान चालकों को लापरवाही बरतना भाड़ी पड़ सकता है. गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करना, शराब पीकर वाहन चलाना, बिना हेलमेट व ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने समेत अन्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बहुत अधिक जुर्माना व सजा का प्रावधान किया गया है. नया नियम एक मार्च 2025 से लागू हो गया है. नये नियम में जुर्माने की राशि का सिर्फ जेब पर भारी दबाव ही नहीं पड़ेगा, बल्कि न्यायिक हिरासत में भी जाने का प्रावधान है. यातायात उल्लंघनों के मामले में जुर्माने को करीब 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है. सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को लेकर उठाया गया कदम : सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इसका मुख्य वजह ट्रैफिक नियमों की अवहेलना माना जा रहा है. इन घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने को लेकर लापरवाह चालकों पर नियम को सख्त बनाये जाने की बात कही गयी है. शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर 10000 रुपये जुर्माना : वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते पकड़े जाने पर पहले के जुर्माना 500 रुपये को अब बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है. शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर 10000 रुपया चुकाना होगा. छह महीने के लिये न्यायिक हिरासत में भी चालक को भेजा जा सकता है. पहले शराब पीकर गाड़ी चलाने पर एक हजार से 1500 के बीच जुर्माना का प्रावधान था. बार- बार यातायात नियम का उलंघन करने वालों पर 15000 का जुर्माना व दो साल तक की जेल की सजा तय की गयी है. बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने पर 1000 रुपये दंड : बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर पहले 100 रुपये का जुर्माना लगता था, लेकिन नये ट्रैफिक नियम के तहत अब 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा. साथ ही अधिकारी चाहे तो तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकता है. चार चकिया वाहन ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट नहीं बांधने पर अब 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा. बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने की स्थिति में जुर्माना को 500 से बढ़ाकर 5000 कर दिया गया है. दोपहिया वाहनों पर तीन सवारी पकड़े जाने पर 1000 का जुर्माना : दोपहिया वाहनों पर तीन सवारी पकड़े जाने पर अब 1000 का जुर्माना लगेगा. खतरनाक ड्राइविंग या रेसिंग पर 5000 का दंड देना होगा. एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10000 का जुर्माना लगेगा. वैध लाइसेंस या बीमा के बिना वाहन चलाने पर 5000 व 2000 का जुर्माना लगेगा, साथ ही तीन महीने की जेल और सामुदायिक सेवा की सजा भी हो सकती है. प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं रहने पर 10000 और या छह महीने की जेल और सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है. ओवरलोडिंग पर देना होगा 20 हजार : नये ट्रैफिक नियम के तहत ओवरलोडिंग वाले वाहनों पर 20000 रुपये का भारी जुर्माना लगेगा. पहले यह दंड मात्र 2000 रुपये था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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DIGVIJAY SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

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