Darbhanga News: बहेड़ी. प्रखंड के हावीडीह दक्षिणी पंचायत के वार्ड सात में स्थानीय मुखिया राजेश मुखिया ने निजी जमीन पर अवैध तरीके से चबुतरा निर्माण करा दिया. अब यह चबूतरा न केवल तोड़ा जायेगा, बल्कि इसमें खर्च हुई राशि की वसूली मुखिया सहित दोषी सरकारी कर्मी से की जायेगी. इसे लेकर पंचायती राज विभाग पटना ने आदेश जारी किया है. बता दें कि गलत तरीके से निजी जमीन में चबूतरा बना दिये जाने को लेकर जमीन मालिक गोपालजी ठाकुर ने पंचायती राज विभाग पटना में परिवाद दायर किया था. इसी आलोक में आदेश पारित किया गया है. सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने इस पर पत्र जारी करते हुए प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को दंडाधिकारी के रूप में नियुक्त कर थानाध्यक्ष से समन्वय स्थापित कर इस चबूतरा को 21 अप्रैल को तोड़ने का निर्देश दिया है. बता दें कि यह मामला तब प्रकाश में आया जब जमीन मालिक ठाकुर की शिकायत पर सचिव सह द्वितीय अपीलीय प्राधिकार पंचायती राज विभाग पटना के आदेशानुसार बीडीओ व बीपीआरओ ने स्थानीय मुखिया व पंचायत सचिव को इस चबूतरा तोड़ने व चबूतरा की लागत राशि विभाग में जमा करने का नोटिस दिया. हालांकि स्थल पर न तो बीपीआरओ पहुंचे ओर न ही थानाध्यक्ष ही आये. वहीं इस आदेश के आलोक में स्थानीय लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया. इसको लेकर स्थानीय मुखिया राजेश मुखिया ने बताया कि इस स्थल पर दंडाधिकारी के रूप में तैनात बीपीआरओ नहीं पहुचे. स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हैं. उन्होंने अपने परिवार की जेबर बेच कर फिलहाल 50 हजार रुपए पंचायत के खाता में जमा कराया है. साथ ही उचित समय देने की गुहार लगाते हुए उच्च न्यायालय की कार्रवाई की प्रतीक्षा करने की मांग की है.
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