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Darbhanga: अधिकतम छूट देकर ऋण संबंधी मामलों के निष्पादन का करें प्रबंध

Updated at : 29 Nov 2025 5:42 PM (IST)
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Darbhanga: अधिकतम छूट देकर ऋण संबंधी मामलों के निष्पादन का करें प्रबंध

जिला व अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह अनुमंडल विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष माधवेन्द्र सिंह ने बैंक अधिकारियों के साथ बैठक की.

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बेनीपुर. स्थानीय व्यवहार न्यायालय में आगामी 13 दिसंबर को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए शनिवार को जिला व अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह अनुमंडल विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष माधवेन्द्र सिंह ने बैंक अधिकारियों के साथ बैठक की. इसमें उन्होंने कहा कि लोक अदालत के जरिए गरीब व लाचार ऋणधारक, जिनकी स्थिति ऋण चुकता करने लायक नहीं है, उन्हें अधिकतम छूट देकर मामले को समाप्त किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम के तहत गरीब, लाचार, पिछड़ों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए ही लोक अदालत आदि का आयोजन किया जाता है. वहीं अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी संगीता रानी ने कहा कि ऋण संबंधी मामलों को समाप्त करने के लिए दोनों ही पक्ष यथा ऋणी व बैंक अधिकारियों का सहयोग चाहिए. उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारी लोक अदालत में ऋणियों को अधिक से अधिक छूट देने का प्रबंध करें. अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी सह अनुमंडल विधिक सेवा समिति के सचिव अनुराग तिवारी ने कहा कि वृहत स्तर पर लोक अदालत का प्रचार-प्रसार होना आवश्यक है. उन्होंने अभी से ही ऋणियों के साथ प्रि-काउंसेलिंग कर मामले के निष्पादन के लिए तैयार रहने की अपील की. जल्द नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. मौके पर एसबीआइ से विकास कुमार, एडीबी से गौतम कुमार, पंजाब नेशनल बैंक से राजेश कुमार, सेंट्रल बैंक से चंदन झा, बैंक आफ इंडिया से सोनू दास मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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