Darbhanga News: दरभंगा. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने बुधवार को सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन गांव निवासी जियाउर्रहमान की हत्या के आरोप में पांच अभियुक्तों को भादवि की धारा 302 के तहत उम्रकैद एवं पचास- पचास हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. अदालत ने उपरोक्त मामले में मो. जावेद, मो. वारिस, मो. फिरोज, मो. शहाबुद्दीन, मो. अनवर उर्फ डब्लू एवं मो. छोटे को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 302 के तहत उम्रकैद एवं पचास पचास हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं करने पर एक एक वर्ष की कारावास, धारा 120 (बी) के तहत उम्रकैद एवं पचास पचास हजार रुपया अर्थदंड, अर्थदंड की राशि नहीं भुगतान करने पर एक एक वर्ष की कारावास तथा 25 (1-बी) ए आर्म्स एक्ट के तहत एक एक वर्ष कारावास एवं पांच पांच हजार रुपया अर्थदंड तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत उम्रकैद एवं दस दस हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी. लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया 7 दिसंबर 2022 को शोभन गांव के जियाउर्रहमान की हत्या हुई थी. घटना के अगले दिन 8 दिसम्बर को बांसबाड़ी में उसका शव बरामद हुआ था. मृतक की पत्नी जेवा रुखसाना के आवेदन पर सिमरी थाना में 9 दिसम्बर 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई. सभी अभियुक्तों को विगत 25 जुलाई को दोषी करार दिया गया था. सजा की बिंदु पर सुनवाई के पश्चात आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया.
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