Darbhanga : दरभंगा. एक महिला की निर्मम हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने शुक्रवार को एपीएम थानाक्षेत्र के बिसाइपट्टी निवासी समीद नद्दाफ को भादवि की धारा 302 में दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषी की सजा अवधि की बिन्दु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 16 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे अपर लोक अभियोजक रेणु झा ने बताया कि 13 जून 2018 की रात एपीएम थाना क्षेत्र के बिसाइपट्टी गांव में घर में सोई 61 वर्षीय महिला जैतून खातुन की निर्मम हत्या अभियुक्त ने कुल्हाड़ी से काटकर कर दी थी. मृतका के पुत्र मो. सौकत नद्दाफ ने एपीएम थाना में इसे लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी. मामले में अदालत में पांच लोगों की गवाही कराई गई. शुक्रवार को अदालत ने सुनवाई पूरी कर समीद नद्दाफ को दोषी करार दिया है.
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