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Darbhanga News: अब बिना अनुमति के जिले में नहीं उड़ा सकेंगे ड्रोन

Updated at : 14 Jan 2026 10:41 PM (IST)
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Darbhanga News: अब बिना अनुमति के जिले में नहीं उड़ा सकेंगे ड्रोन

Darbhanga News:ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से जुड़े कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सख्त कदम उठाये गये हैं.

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Darbhanga News: दरभंगा. इन दिनों हर विशेष से लेकर सामान्य अवसरों पर भी ड्रोन का चलन बढ़ गया है. ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से जुड़े कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सख्त कदम उठाये गये हैं. गृह विभाग, बिहार सरकार के निर्देश पर विशेष शाखा, बिहार पुलिस मुख्यालय ने दरभंगा सहित राज्य के सभी जिलों में जिला स्तरीय समिति गठन का आदेश जारी किया है. समिति के अध्यक्ष डीएम होंगे. जबकि वरीय पुलिस अधीक्षक सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे. इसके अलावा जिलाधिकारी द्वारा नामित एक पदाधिकारी को भी समिति में सदस्य बनाया जाएगा. समिति को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से संबंधित सभी कार्यों की निगरानी, समन्वय और अनुपालन की जिम्मेदारी होगी.

ड्रोन के अनधिकृत उपयोग से सुरक्षा को खतरा

जिले में कई महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थान और भीड़- भाड़ वाले क्षेत्र हैं. ऐसे में ड्रोन के अनधिकृत उपयोग से सुरक्षा को खतरा हो सकता है. बताया जाता है कि वीवीआइपी व वीआइपी मूवमेंट, महत्वपूर्ण आयोजनों और संवेदनशील अवसरों पर ड्रोन नियम 2021 के तहत अस्थायी रेड जोन घोषित करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस को आवश्यक निर्देश जारी किए जायेंगे.

अब पंजीकरण कराना होगा अनिवार्य

जानकारी के अनुसार ड्रोन के माध्यम से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण अनिवार्य होगा. साथ ही ड्रोन नियम 2021 और केंद्र सरकार द्वारा जारी एसओपी की प्रति सूबे के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को उपलब्ध करायी जायेगी, ताकि नियमों का सख्ती से पालन कराया जा सके.

मजबूत होगी सुरक्षा व्यवस्था

जिला स्तरीय समिति के गठन के बाद ड्रोन संचालन से जुड़े मामलों में निगरानी और नियंत्रण और मजबूत होने की उम्मीद है. प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इससे न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि अवैध और अनियंत्रित ड्रोन उड़ानों पर भी प्रभावी रोक लगायी जा सकेगी. आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर पुलिस मुख्यालय को भेजने का निर्देश दिया गया है. खास कर विवाह आदि में ड्रोन का इस्तेमाल सुरक्षा मानकों को ताख पर रख कर किया जा रहा है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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