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Darbhanga News: निजी जमीन को सरकारी बना शुरू कर दिया थाना भवन का निर्माण

Updated at : 17 Dec 2025 10:30 PM (IST)
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Darbhanga News: निजी जमीन को सरकारी बना शुरू कर दिया थाना भवन का निर्माण

Darbhanga News:सीओ द्वारा अवैध रूप से निजी जमीन पर थाना भवन का निर्माण कराये जाने के विरोध में भू-स्वामी ने डीएम को आवेदन दिया है.

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Darbhanga News: मनीगाछी. सीओ द्वारा अवैध रूप से निजी जमीन पर थाना भवन का निर्माण कराये जाने के विरोध में भू-स्वामी ने डीएम को आवेदन दिया है. तत्काल निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की है. भू-स्वामी नेहरा निवासी सच्चिदानंद चौधरी का कहना है कि यह जमीन महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह द्वारा दिनांक 20 अगस्त 1949 को केवाला संख्या 7706 द्वारा प्रपितामह धनिक लाल चौधरी के नाम से प्राप्त है. इसका रकवा पांच बीघा 14 कट्ठा 10 धूर है. पहले जमीन की रसीद जमींदार द्वारा काटी जाती थी. भूमि सुधार अधिनियम के बाद अंचल द्वारा रसीद काटी जा रही है. 1971 में रिविजनल सर्वे में केवाला में वर्णित अन्य सभी खेसरा पितामह स्वतंत्रता सेनानी महेश कांत शर्मा समेत उनके अन्य दोनों भाई उमेशकांत चौधरी तथा बाबू नारायण चौधरी के नाम दर्ज है. हालांकि खेसरा 1666 एवं 1667 पुराना का कुछ अंश से बना नया खेसरा 263 को गैरमजरुआ खास, अवैध दखल महेश कांत शर्मा कर दिया गया. इसके विरोध में दफा 106 में केस दायर किया गया था, लेकिन सुनवाई बंद कर दिये जाने के कारण इसमें सुधार नहीं हो सका. अंतत: पिता द्वारा वर्ष 2017 में दरभंगा न्यायालय में सिविल वाद अपील दायर की गयी, जिसका जजमेंट अभी लंबित है. इधर 10 अप्रैल 2024 को सीओ द्वारा निर्गत नोटिस का जवाब भी सभी कागजात के साथ सीओ कार्यालय में जमा करा दिया गया था. मामला न्यायालय के अधीन होने के बावजूद सीओ द्वारा भवन निर्माण अभियंता एवं पुलिस बल की उपस्थिति में ठेकेदार द्वारा जेसीबी एवं अन्य सामग्री लेकर भवन निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है. उन्होंने डीएम से तत्काल इसपर रोक लगाने की मांग की है. भू-स्वामी ने बताया कि न्यायालय में भी इंजक्शन के लिए अपील की है, जिसकी निर्धारित तिथि 20 जनवरी 2026 है. मामला न्यायालय के अधीन होने के बावजूद प्रशासन मनमाने तरीके से काम कर रहा है. इस संबंध में सीओ रविकांत ने बताया कि जिस खेसरा पर थाना भवन का निर्माण किया जा रहा है, उसका नया और पुराना दोनों में बिहार सरकार वर्णित है. जबतक कहीं से कोई रोक संबंधी आदेश प्राप्त नहीं होता, तब तक इसपर निर्माण कार्य को कैसे रोका जा सकता है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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